पटना. नियोजित माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष अब
नियोजन की तिथि से 7 वर्ष की सेवा पूरा करने के बाद ही 3 साल तक का
अवैतनिक अध्ययन अवकाश ले सकेंगे। शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने
शुक्रवार को यह आदेश जारी कर दिया। पहले 2 साल तक का अवैतनिक अवकाश का
प्रावधान था, लेकिन यह शर्त नहीं थी कि नियोजन के बाद सात साल तक सेवा पूरा
करना है।
माध्यमिक शिक्षक (नियोजन व सेवाशर्त) नियमावली 2006 के नियमानुसार अध्ययन अवकाश नियोजन के कितने वर्ष के बाद लिया जा सकता है, यह स्पष्ट नहीं था। शिक्षक व पुस्तकालयाध्यक्ष अपने संबंधित नियोजन इकाई से अध्ययन अवकाश मंजूर होने के बाद अवकाश पर जा सकते हैं। प्राथमिक व मध्य विद्यालय के नियोजित शिक्षकों के लिए अध्यययन अवकाश का प्रावधान नहीं है। प्राथमिक नियोजित शिक्षकों को अवैतनिक अध्ययन अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है।
माध्यमिक शिक्षक (नियोजन व सेवाशर्त) नियमावली 2006 के नियमानुसार अध्ययन अवकाश नियोजन के कितने वर्ष के बाद लिया जा सकता है, यह स्पष्ट नहीं था। शिक्षक व पुस्तकालयाध्यक्ष अपने संबंधित नियोजन इकाई से अध्ययन अवकाश मंजूर होने के बाद अवकाश पर जा सकते हैं। प्राथमिक व मध्य विद्यालय के नियोजित शिक्षकों के लिए अध्यययन अवकाश का प्रावधान नहीं है। प्राथमिक नियोजित शिक्षकों को अवैतनिक अध्ययन अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है।