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आदेश / नियोजित माघ्यमिक शिक्षक 7 वर्ष सेवा के बाद ही 3 साल का ले सकेंगे अवैतनिक अवकाश

पटना. नियोजित माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष अब नियोजन की तिथि से 7 वर्ष की सेवा पूरा करने के बाद ही 3 साल तक का अवैतनिक अध्ययन अवकाश ले सकेंगे। शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने शुक्रवार को यह आदेश जारी कर दिया। पहले 2 साल तक का अवैतनिक अवकाश का प्रावधान था, लेकिन यह शर्त नहीं थी कि नियोजन के बाद सात साल तक सेवा पूरा करना है।



माध्यमिक शिक्षक (नियोजन व सेवाशर्त) नियमावली 2006 के नियमानुसार अध्ययन अवकाश नियोजन के कितने वर्ष के बाद लिया जा सकता है, यह स्पष्ट नहीं था। शिक्षक व पुस्तकालयाध्यक्ष अपने संबंधित नियोजन इकाई से अध्ययन अवकाश मंजूर होने के बाद अवकाश पर जा सकते हैं। प्राथमिक व मध्य विद्यालय के नियोजित शिक्षकों के लिए अध्यययन अवकाश का प्रावधान नहीं है। प्राथमिक नियोजित शिक्षकों को अवैतनिक अध्ययन अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है।

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