बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियोजित प्रशिक्षित शिक्षकों
एवं पुस्तकालयाध्यक्षों का वेतन निर्धारण दो वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद
ही हो सकेगा। दो साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद ही वेतनमान के साथ
उन्हें ग्रेड पे म्मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इनके वेतन निर्धारण का फार्मूला
तय करते हुए नियोजन इकाइयों को इसे जारी कर दिया है।
शुक्रवार को जारी आदेश के मुताबिक 1 जनवरी 2016 के बाद जिन प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों की सेवा दो वर्ष पूरी हो गयी, उनका पूर्व में देय ग्रेड पे में 2.57 से गुणा करते हुए वेतन निर्धारित किया जाएगा। ऐसे नियोजित प्रशिक्षित शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को लेबल-1 में जिस इंडेक्स में मूल वेतन प्राप्त हो रहा था, उन्हें क्रमश: लेबल-2, 3, 4 के समस्थानिक इंडेक्स में अंकित मूल वेतन देय होगा।
अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षक जिनकी सेवा अवधि दो वर्ष पूर्ण होने की तिथि एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि से पूर्व में ग्रेड-पे स्वीकृत करने का प्रावधान था और ग्रेड पे स्वीकृत होने की तिथि को लेबल-1 में जिस इंडेक्स में मूल वेतन प्राप्त हो रहा था उन्हें क्रमश: लेबल-2,3,4 के समस्थानिक इंडेक्स में अंकित मूल वेतन देय होगा। यह अधिकतम लेबल -2,3,4 के इंडेक्स -3 से अधिक नहीं होगा। अधिसूचना के मुताबिक 1 जनवरी 2016 एवं इसके उपरांत नियुक्त, प्रोन्नत अथवा वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने वाले राज्यकर्मियों को 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई में से किसी एक तिथि से वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ स्वीकृत किया जा सकता है।
शुक्रवार को जारी आदेश के मुताबिक 1 जनवरी 2016 के बाद जिन प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों की सेवा दो वर्ष पूरी हो गयी, उनका पूर्व में देय ग्रेड पे में 2.57 से गुणा करते हुए वेतन निर्धारित किया जाएगा। ऐसे नियोजित प्रशिक्षित शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को लेबल-1 में जिस इंडेक्स में मूल वेतन प्राप्त हो रहा था, उन्हें क्रमश: लेबल-2, 3, 4 के समस्थानिक इंडेक्स में अंकित मूल वेतन देय होगा।
अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षक जिनकी सेवा अवधि दो वर्ष पूर्ण होने की तिथि एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि से पूर्व में ग्रेड-पे स्वीकृत करने का प्रावधान था और ग्रेड पे स्वीकृत होने की तिथि को लेबल-1 में जिस इंडेक्स में मूल वेतन प्राप्त हो रहा था उन्हें क्रमश: लेबल-2,3,4 के समस्थानिक इंडेक्स में अंकित मूल वेतन देय होगा। यह अधिकतम लेबल -2,3,4 के इंडेक्स -3 से अधिक नहीं होगा। अधिसूचना के मुताबिक 1 जनवरी 2016 एवं इसके उपरांत नियुक्त, प्रोन्नत अथवा वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने वाले राज्यकर्मियों को 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई में से किसी एक तिथि से वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ स्वीकृत किया जा सकता है।