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बिहार सरकार का फैसला: जमाबंदी-होल्डिंग के बाद ही जमीन बेचने और दान का अधिकार

पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में 12 प्रस्‍तावों पर मुहर लगाई गई. सबसे महत्वपूर्ण फैसला जमीन की जमाबंदी और रजिस्ट्री (Mutations and Registry) करवाने के नियम बदलने की रही.
इसके तहत अब आम लोग अपनी जमीन को जमाबंदी कायम होने के बाद ही उसको हस्तांतरित (ट्रांसफर) कर सकेंगे या बेच सकेंगे. सरकार ने भूमि विवाद को देखते हुए बिहार रजिस्ट्रीकरण (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2008 में संशोधन और नियमावली 2019 के गठन को मंजूर कर लिया. जमाबंदी कानून अधिसूचना प्रभावी होने के साथ ही लागू हो जाएगा.

इस कानून के प्रभावी होने के बाद कोई भी व्यक्ति बगैर जमाबंदी कराए जमीन की बिक्री, उसका हस्तांतरण या दान नहीं कर सकेगा. इसका अर्थ यह हुआ कि जमीन या मकान का दाखिल-खारिज आपके नाम से हो तभी आप उसकी बिक्री कर सकेंगे.

कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले



  • बिहार सरकार ने कर्तव्य के दौरान मारे गए शिक्षक के परिजनों को 30 लाख रुपये देने का फैसला किया है. लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान सहायक शिक्षक शिवेंद्र कुमार की मौत हो गई थी. सरकार ने विशेष परिस्थितियों को देखते हुए मृतक की पत्नी कंचन कुमार को 30 लाख रुपये देने का प्रस्ताव मंजूर किया है.

  • SC-ST छात्रों के लिए छह आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे. इसमें SC के लिए चार और ST के लिए दो स्कूल होंगे. 720 बिस्तरों वाले इन स्कूलों के निर्माण पर 306 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. कैबिनेट ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 91 करोड़ रिलीज करने को अपनी स्वीकृति दी.

  • बिहार रजिस्ट्री नियमावली 2019 में संशोधन किया गया. बिहार पुलिस क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग नियमावली 2019 का गठन हुआ.

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  • प्रकाश पर्व के लिए 28.72 करोड़ रुपए मंजूर किए गए. गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 350वीं जयंती पर खर्च हुई थी राशि.

  • विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के प्रस्ताव पर विमर्श के बाद राजकीय अभियंत्रण और पॉलीटेक्निक व महिला पॉलीटेक्निक में काम करने वाले शिक्षकों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) द्वारा अनुशंसित वेतनमान देने का फैसला. शिक्षकों को यह लाभ 1 जनवरी, 2016 के प्रभाव से दिया जाएगा.

  • भवन निर्माण विभाग में समायोजन के आधार पर नियमित रूप से नियुक्त इंजीनियरों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ देने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

  • जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन को राज्यांश मद से वेतन देने का प्रस्ताव को भी स्वीकृति.

  • गृह विभाग के प्रस्ताव पर बिहार पुलिस क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2019 के गठन को मंजूरी.

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