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शिक्षा विभाग का आदेश , NIOS से डीएलएड की डिग्री प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के लिये मान्य नहीं

प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया में NIOS की ओर से डीएलएड करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। NIOS द्वारा जारी डीएलएड प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की मान्यता अब प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन के लिए मान्य नहीं होगी। बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस विषय में आदेश भी जारी कर दिया है।

शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि NCTE की ओर से प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन दो वर्ष के लिए मान्य है। लेकिन NIOS की ओर से इस कोर्स की समय सीमा 18 महीने की है और यही कारण है कि ये डिग्री मान्य नहीं है।
जानकारी हेतु बता दें, कि बिहार में प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली में NIOS से डीएलएड करने वाले आवेदन नहीं कर सकेंगे। NCTE ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन को पत्र भेजकर इस संबंध में स्पष्ट किया है कि 18 महीने का डीएलएड कोर्स प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता में शामिल नहीं है।

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