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अनुकंपा पर बहाल शिक्षकों की बर्खास्ती का आदेश निरस्त

जमुई। जिले में अनुकंपा के आधार पर बहाल शिक्षकों के उपर लटक रही बर्खास्तगी की तलवार के मामले में हाईकोर्ट का फैसला शिक्षकों के लिए ढाल बनी। फैसले के आलोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशक अर¨वद कुमार वर्मा ने बर्खास्तगी के आदेश को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है।
इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को अग्रेतर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। इधर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने निर्देश के आलोक में संबंधित नियोजन इकाई के सचिव व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दरअसल शिक्षा विभाग द्वारा 31 मार्च 2015 के बाद अनुकंपा के आधार पर नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा समाप्ति का पूर्व में आदेश दिया गया था। आदेश के विरोध में प्रभावित शिक्षकों ने हाईकोर्ट में आदेश को चुनौती दी थी। प्राथमिक शिक्षा के निदेशक ने अपने पत्र में बताया है कि उच्च न्यायालय के आदेश में विभागीय आदेश को स्थगित रखने का आदेश दिया गया है। इसी के तहत अगले आदेश तक सेवा समाप्ति का आदेश स्थागित किया जाता है। बता दें कि इस आदेश का लाभ जमुई में भी लगभग 25 शिक्षकों को मिलेगा।

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कोट
संबंधित शिक्षकों के कार्यरत अवधि का वेतन भुगतान करने को लेकर विपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।


श्याम नारायण ¨सह, डीपीओ स्थापना, जमुई

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