राजकीय, राजकीयकृत तथा मध्य विद्यालय से माध्यमिक विद्यालयों में
अपग्रेड हाईस्कूलों में अतिथि शिक्षकों की बहाली होगी। अतिथि शिक्षक
अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान विषयों में बहाल किये जाएंगे।
यह बहाली प्लसटू स्कूलों में हुई अतिथि शिक्षकों के तर्ज पर ही होगी। हालांकि प्लसटू शिक्षकों से कम पैसे पर हाईस्कूलों में गेस्ट टीचर रखे जाएंगे। प्लसटू में 1000 रोजाना और अधिकतम 25 हजार मासिक पर अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जा रही है।
विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक माध्यमिक स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव वित्त विभाग को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। स्वीकृति मिलने पर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। अब तक जिलों से करीब 4000 पदों की रिक्ति माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को मिल चुकी है। अभी कुछ और जिलों से रिक्ति आनी है। सब मिलाकर करीब 4500 पदों पर अतिथि शिक्षकों का चयन होने की उम्मीद है।
विदित हो कि अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषयों के शिक्षकों की किल्लत राज्य के सरकारी हाईस्कूलों में है। चूंकि पटना हाईकोर्ट ने नियोजन नियमावली के दो प्रमुख प्रावधानों को समाप्त कर दिया है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसलिए नियोजन अभी नहीं हो सकता। इसके मद्देनजर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 12 अक्टूबर को होने वाली बैठक में सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) से अपने जिले के हाईस्कूलों में विज्ञान, अंग्रेजी और गणित विषय के रिक्त पदों का ब्योरा मांगा था। ज्यादातर डीपीओ ने रिक्तियां भेज दी हैं।
यह बहाली प्लसटू स्कूलों में हुई अतिथि शिक्षकों के तर्ज पर ही होगी। हालांकि प्लसटू शिक्षकों से कम पैसे पर हाईस्कूलों में गेस्ट टीचर रखे जाएंगे। प्लसटू में 1000 रोजाना और अधिकतम 25 हजार मासिक पर अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जा रही है।
विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक माध्यमिक स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव वित्त विभाग को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। स्वीकृति मिलने पर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। अब तक जिलों से करीब 4000 पदों की रिक्ति माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को मिल चुकी है। अभी कुछ और जिलों से रिक्ति आनी है। सब मिलाकर करीब 4500 पदों पर अतिथि शिक्षकों का चयन होने की उम्मीद है।
विदित हो कि अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषयों के शिक्षकों की किल्लत राज्य के सरकारी हाईस्कूलों में है। चूंकि पटना हाईकोर्ट ने नियोजन नियमावली के दो प्रमुख प्रावधानों को समाप्त कर दिया है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसलिए नियोजन अभी नहीं हो सकता। इसके मद्देनजर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 12 अक्टूबर को होने वाली बैठक में सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) से अपने जिले के हाईस्कूलों में विज्ञान, अंग्रेजी और गणित विषय के रिक्त पदों का ब्योरा मांगा था। ज्यादातर डीपीओ ने रिक्तियां भेज दी हैं।