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फर्जी प्रमाणपत्र पर नौकरी करनेवाले शिक्षक पर केस

भागलपुर : पुलिस निरीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो भागलपुर प्रक्षेत्र ने थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक कोतवाली थाना को नियोजित प्रारंभिक शिक्षक निलेश कुमार के विरुद्ध आदमपुर थाना में मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज करायी है.

उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका संख्या (15459-14) में पारित आदेश के आलोक में जांच कार्य हेतु उन्हें प्रतिनियुक्त किया गया है. बिहार राज्य के उच्चतर माध्यमिक, माध्यमिक, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं प्राथमिक विद्यालयों में 2006 से अब तक नियोजित शिक्षकों का शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्रों की जांच की जा रही है.

नियोजन इकाई प्रखंड कहलगांव द्वारा वर्ष 2014 में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त नियोजित शिक्षक निलेश कुमार का बीएससी पार्ट थर्ड परीक्षा 2013 का अंक प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत होता है. इससे स्पष्ट होता है कि उक्त शिक्षक द्वारा साजिश कर अभिलेख तैयार एवं प्रस्तुत कर विभाग की आंखों में धूल झोंक कर नौकरी प्राप्त किया गया. उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आम क्षमादान के तहत उक्त शिक्षक द्वारा त्यागपत्र भी नहीं दिया गया. पुलिस महानिरीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के आदेश के द्वारा पाये गये फर्जी प्रमाणपत्र के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है.
 

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