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सवैतनिक अवकाश का रास्ता साफ


जमुई। बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने सवैतनिक अवकाश रद करने के मामले में जमुई डीईओ व सरकार के खिलाफ शिक्षकों द्वारा दायर याचिका में सुनवाई के बाद शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में आदेश देते हुए वेतन शीघ्र भुगतान का आदेश भी दिया है।
शिक्षकों की ओर से वरीय अधिवक्ता पीके शाही व अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार ने जोरदार बहस की। न्यायमूर्ति एके त्रिपाठी ने सरकार व डीईओ जमुई के आदेश को रद करते हुए निजी कॉलेज से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी टीईटी शिक्षकों को सवैतनिक अवकाश देने का आदेश दिया । साथ ही सभी शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान का आदेश भी जारी किया है। शिक्षकों की इस जीत पर हर्ष व्यक्त करते हुए बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव आनंद कौशल ने कहा कि जीत का श्रेय जमुई एवं बाका के सभी 75 याचिकाकर्ताओं व बिहार के समस्त शिक्षकों को जाता है। उन्होनें कहा कि नए साल के पूर्व दिया गया यह शानदार गिफ्ट है और सरकार की शिक्षक विरोधी नीति के खिलाफ आरपार के लड़ाई का शखनाद है । न्याय देने के लिए प्रदेश सचिव ने माननीय हाईकोर्ट के प्रति आभार जताया और कहा कि कोर्ट के निर्णय पर उनकी पूर्ण आस्था है। कोर्ट के आदेश पर संघ की ओर से याचिका कर्ता सह बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ जमुई के कार्यकारी उपाध्यक्ष उत्तम कुमार, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ झाझा के उपाध्यक्ष आर्यन वर्णवाल, राजीव वर्णवाल सहित अन्य शिक्षकों ने खुशी व्यक्त की है।

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