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अनुकंपा पर नियुक्ति में प्रशिक्षण की बाध्यता समाप्त करने की पेशकश

समस्तीपुर : बिहार सरकार के शिक्षा सचिव जितेन्द्र श्रीवास्ताव ने क्षेत्रीय निदेशक पूर्व क्षेत्रीय समिति को पत्र भेजकर शिक्षकों शिक्षकेत्तर कर्मियों के अनुकंपा पर नियुक्ति में प्रशिक्षण की बाध्यता समाप्त करने की पेशकश की है।
सचिव ने अपने पत्र में कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग से निर्गत परिपत्र संख्या 2955 दिनांक 22 जून 2009 के आलोक में शिक्षा विभाग के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी के मृत्युपरान्त उनके आश्रित को अनुकंपा पर नियुक्ति की जाती है। पूर्व क्षेत्रीय समिति के दिशा-निर्देश के आलोक में दिनांक 31 मार्च 2015 के बाद प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी शर्त के कारण अप्रशिक्षित आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने में वैद्यानिक कठिनाई हो रही है। सचिव ने अनुरोध किया है कि शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के अप्रशिक्षित आश्रितों का अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाए कि वे नियुक्ति के उपरांत छह वर्ष के अंदर शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा तथा आगामी आयोजित होने वाली टीईटी परीक्षा में उत्तीर्णता निश्चित रूप से हासिल कर लें। अन्यथा उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी। इधर सचिव के इस पहल पर बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रामचंद्र राय, नंद किशोर यादव सहित संघ सभी पदाधिकारियों ने उन्हें साधुवाद दिया है। 

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