पटना| पटना हाईकोर्टने शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देने की
प्रक्रिया छह माह में पूरा करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है।
न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी की एकलपीठ ने परिवर्तनकारी प्राइमरी शिक्षक
संघ की याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देने का मामला काफी दिनों से लंबित है। बार-बार आश्वासन देने के बाद भी जब कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो बाध्य होकर संघ ने 2014 में यह याचिका दायर की। लेकिन, दो वर्ष के बाद भी सरकार ने कुछ नहीं किया। सोमवार को राज्य सरकार ने इस मामले में जवाबी हलफनामा दायर कर कहा कि छह माह में प्रोन्नति देने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कोर्ट ने मामले को निष्पादित करते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार इस बीच कोई बहाली करती है, तो याचिकाकर्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देने का मामला काफी दिनों से लंबित है। बार-बार आश्वासन देने के बाद भी जब कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो बाध्य होकर संघ ने 2014 में यह याचिका दायर की। लेकिन, दो वर्ष के बाद भी सरकार ने कुछ नहीं किया। सोमवार को राज्य सरकार ने इस मामले में जवाबी हलफनामा दायर कर कहा कि छह माह में प्रोन्नति देने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कोर्ट ने मामले को निष्पादित करते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार इस बीच कोई बहाली करती है, तो याचिकाकर्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।