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टीइटी नहीं होने पर कोर्ट की फटकार खाली पदों की एक सप्ताह में दें रिपोर्ट

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा अब तक एक ही बार शिक्षक पात्रता परीक्षा टीइटी के लिए जाने पर कड़ी फटकार लगायी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने सोमवार को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव  डीएस गंगवार को तलब किया और उनसे एक सप्ताह में यह बताने को कहा कि आखिरकार 2011  के बाद राज्य सरकार टीइटी क्यों नहीं आयोजित कर पायी है.

 कोर्ट के सवालों से घिरे शिक्षा सचिव ने कहा कि अभी विभाग टाॅपर्स घोटाले की तहकीकात में व्यस्त है, इस कारण टीइटी  का आयोजन लंबित हो गया है. कोर्ट प्रधान सचिव के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई.

कोर्ट ने पूछा कि अभी प्रदेश में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं और कितने पद भरे हुए हैं, इसकी भी जानकारी दी जाये. अब इस मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी. वकील ने कोर्ट को बताया  कि अब तक राज्य सरकार मात्र एक बार 2011 में टीइटी का आयोजन कर पायी है.

बुजुर्ग कैदियों की रिहाई मामले में पांच को सुनवाई : कोर्ट ने राज्य सरकार बंदी परिहार की बैठक नहीं होने तथा इस आधार पर बुजुर्ग कैदियों को रिहा नहीं किये जाने के मामले में सोमवार को सुनवाई हुई. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने बंदी परिहार की बैठक नहीं होने तथा अच्छे रिकाॅर्ड वाले कैदियों को रिहा नहीं करने पर गृह विभाग के प्रधान सचिव, विधि सचिव और जेल आइजी को तलब किया है. सभी अधिकारियों को पांच जुलाई तक जवाब देने को कहा गया है.
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