पटना : राज्य में टीइटी (टीचर इलिजिब्लिटी टेस्ट) पास अभ्यर्थी और अनट्रेंड शिक्षकों का बीएड-डायट में नामांकन से पहले उनके सर्टिफिकेट की जांच होगी. जांच में जिनके सर्टिफिकेट फर्जी पाये जायेंगे उन पर एफआइआर होगी और आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होगा. इस संबंध में शोध व प्रशिक्षण निदेशालय के निदेशक के. सेंथिल कुमार ने निर्देश जारी कर दिये हैं. के. सेंथिल कुमार ने सभी जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान, प्रखंड शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान और प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्यों को निर्देश जारी किया है.
पत्र में कहा है कि निदेशालय को जिलों से शिकायत मिल रही थी कि बीएड कॉलेजों और डायट में एडमिशन के लिए टीइटी पास का सर्टिफिकेट अनट्रेंड टीचर व अभ्यर्थी जमा कर रहे हैं उसमें से कुछ फर्जी हैं. मुजफ्फरपुर ने एडमिशन के दौरान ऐसा ही मामला सामने आया, जिसके बाद वहां नामांकन प्रक्रिया को रोक दी गयी. उन्होंने सभी जिलों से कहा कि वे डायट में नामांकन फिलहाल औपबंधिक रूप से ही लें. यह भी निर्देश दिया है कि बिहार बोर्ड और डीइओ कार्यालय से टीइटी पास करने वाले शिक्षकों के रिजल्ट की सीडी लेकर शिक्षकों के औपबंधिक नामांकन के पहले जमा टीइटी के सर्टिफिकेट से मैचिंग करा लें.
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