नियोजित व संविदा पर काम करने वालों पर नहीं होगा लागू
पटना : राज्य के 34,540 कोटि के महिला व पुरुष शिक्षकों का जिला के अंदर और एक जिला से दूसरे जिला में तबादला होगा. इसके लिए 15 जून तक आवेदन लिये जायेंगे. शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इसके लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को निर्देश दे दिया है.
34,540 कोटि के वैसे शिक्षक जिनकी सेवा 30 जून,16 को एक साल या फिर उससे भी कम समय बचता है तो वे एकल अंतरजिला स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं. वहीं, विकलांग कोटि के वैसे सहायक शिक्षकों व महिला शिक्षिकाओं को अंतरजिला स्थानांतरण में आवेदन करने दिया जायेगा, जो कभी पहले एकल या पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ नहीं लिये होंगे.
वहीं, किसी पुरुष शिक्षक की पत्नी राज्य सरकार के किसी पद पर काम करती है तो पत्नी के कार्यस्थल वाले जिला में संबंधित शिक्षक का एकल अंतरजिला स्थानांतरण किया जा सकेगा. यह प्रावधान पंचायती राज, नगर निकाय में बहाल नियोजित शिक्षकों व संविदा पर काम करने वाले पर लागू नहीं होगा.
1. आवेदन पत्र के साथ सेवा पुस्तिका, नियुक्ति पत्र, पे स्लिप, वरीयता का प्रमाण पत्र, शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्र की फोटो कॉपी व फोटो आवश्यक है. जिला इन प्रस्तावों को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करायेगा. इसके बाद इस कोटि के शिक्षकों को चिह्नित करते हुए उनकी ओपीआइडी संख्या उस चढ़ाई जायेगी. 2. अंतर जिला तबादले में आवेदन पत्र में नियुक्ति का विषय सामान्य, उर्दू व शारीरिक प्रशिक्षित रहने पर विचार होगा. 3. नियुक्ति संदिग्ध होने पर आवेदन नहीं लिया जायेगा. नहीं तो संबंधित शिक्षक के साथ-साथ जिले के पदाधिकारी पर भी कार्रवाई की जायेगी.
4. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन देनेवाले संंबंधित शिक्षकों द्वारा जिला के अंदर या बाहर एकल या पारस्परिक तबादला नहीं हुआ है.
Sponsored link :
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
पटना : राज्य के 34,540 कोटि के महिला व पुरुष शिक्षकों का जिला के अंदर और एक जिला से दूसरे जिला में तबादला होगा. इसके लिए 15 जून तक आवेदन लिये जायेंगे. शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इसके लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को निर्देश दे दिया है.
34,540 कोटि के वैसे शिक्षक जिनकी सेवा 30 जून,16 को एक साल या फिर उससे भी कम समय बचता है तो वे एकल अंतरजिला स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं. वहीं, विकलांग कोटि के वैसे सहायक शिक्षकों व महिला शिक्षिकाओं को अंतरजिला स्थानांतरण में आवेदन करने दिया जायेगा, जो कभी पहले एकल या पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ नहीं लिये होंगे.
वहीं, किसी पुरुष शिक्षक की पत्नी राज्य सरकार के किसी पद पर काम करती है तो पत्नी के कार्यस्थल वाले जिला में संबंधित शिक्षक का एकल अंतरजिला स्थानांतरण किया जा सकेगा. यह प्रावधान पंचायती राज, नगर निकाय में बहाल नियोजित शिक्षकों व संविदा पर काम करने वाले पर लागू नहीं होगा.
1. आवेदन पत्र के साथ सेवा पुस्तिका, नियुक्ति पत्र, पे स्लिप, वरीयता का प्रमाण पत्र, शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्र की फोटो कॉपी व फोटो आवश्यक है. जिला इन प्रस्तावों को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करायेगा. इसके बाद इस कोटि के शिक्षकों को चिह्नित करते हुए उनकी ओपीआइडी संख्या उस चढ़ाई जायेगी. 2. अंतर जिला तबादले में आवेदन पत्र में नियुक्ति का विषय सामान्य, उर्दू व शारीरिक प्रशिक्षित रहने पर विचार होगा. 3. नियुक्ति संदिग्ध होने पर आवेदन नहीं लिया जायेगा. नहीं तो संबंधित शिक्षक के साथ-साथ जिले के पदाधिकारी पर भी कार्रवाई की जायेगी.
4. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन देनेवाले संंबंधित शिक्षकों द्वारा जिला के अंदर या बाहर एकल या पारस्परिक तबादला नहीं हुआ है.
Sponsored link :
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC