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FARZIWADA news : शिक्षक व शिक्षिका पति पर प्राथमिकी का आदेश

सीतामढ़ी : डीएम राजीव रौशन के आदेश के आलोक में डीइओ महेश्वर साफी ने डीपीओ स्थापना प्रेमचंद्र को परिहार प्रखंड के मध्य विद्यालय धामी टोल के शिक्षक नवीन चंद्र व शिक्षिका पति अमरेश कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है. 

क्या है पूरा मामला : प्रखंड शिक्षक नवीन चंद्र पर विद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र काटने में फर्जीवाड़ा करने का आरोप है. डीपीओ की जांच में उक्त आरोप की पुष्टि हुई है. जांच के दौरान पाया गया था कि शिक्षिका पति अमरेश कुमार को बीआरसी में रहकर विद्यालय की अनियमितताओं का फर्जी निष्पादन कराया जाता है. अमरेश कुमार परिहार प्रखंड के बराही गांव के रहने वाले है. बताया गया है कि डीएम ने 29 फरवरी को डीइओ को पत्र भेज दोषी पदाधिकारी, शिक्षक व अन्य के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करने का आदेश दिया था. 
निलंबन का आदेश : डीइओ श्री साफी ने परिहार बीडीओ सह प्रखंड नियोजन इकाई के सचिव को पत्र भेज एसएलसी काटने में फर्जीवाड़ा करने, स्कूल में अनियमितता बरतने व स्कूल में अराजकता का माहौल कायम करने को ले प्रखंड शिक्षक नवीन चंद्र को निलंबित करने को कहा है. बताया गया है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2012 के तहत बीडीओ को ही प्रखंड शिक्षक को निलंबित करने का अधिकार है. 
निलंबित किये गये साधन सेवी 
मवि धामी टोल में किये गये फर्जीवाड़ा व अनियमितता के आरोप में डीएम के आदेश पर बीइओ ने उक्त स्कूल के सहायक शिक्षक कौशलेंद्र कुमार कर्मेन्दू को तत्काल के प्रभाव से निलंबित कर दिया है. वे परिहार बीआरसी में साधन सेवी भी है. उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी चलेगी. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय बथनाहा बीइओ कार्यालय किया गया है. 
चयन मुक्त होंगे साधन सेवी : मवि धामी टोल के मामले में ही बीइओ ने एमडीएम के डीपीओ जय शंकर ठाकुर को परिहार प्रखंड के एमडीएम के साधन सेवी उदय कुमार को चयन मुक्त करने के लिए डीएम के समक्ष संचिका प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. 

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