बिहार में सोमवार से सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुलने (Bihar Me kab se Khul rahe School)जा रहे हैं। फिलहाल 6वीं से 8वीं तक के स्टूडेंट्स 8 फरवरी से स्कूल (6th to 8th School Open) जा सकते हैं। बिहार सरकार (Bihar Government) ने जहां एक ओर स्कूल खोलने का फैसला लिया, इसी के साथ कोरोना संकट को देखते हुए कई जरूरी दिशानिर्देश (Guidelines for School Opening) भी जारी किए हैं। इसके मुताबिक, स्कूल खोलने को लेकर यह शर्त रखी गई है कि एक दिन में कक्षा के 50 फीसदी छात्र ही स्कूल आएंगे और बाकी 50 फीसदी स्टूडेंट्स दूसरे दिन आएंगे। लेकिन सभी शिक्षकों को रोजाना स्कूल आना होगा।
स्कूल खोलने के लेकर बिहार सरकार ने जारी की गाइडलाइंस
29 जनवरी को बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में शर्तों के साथ सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल खोलने का फैसला लिया गया। स्कूल खुलने से पहले शिक्षा विभाग की ओर से शुक्रवार को खास गाइडलाइंस जारी की गई। इसके मुताबिक, स्कूलों में भीड़भाड़ वाले कोई भी प्रोग्राम आयोजित नहीं होंगे।
- दो बच्चों के बैठने के बीच 6 फीट की दूरी होगी। एक-दूसरे से दूरी का ध्यान रखना आवश्यक होगा।
- छह से आठ तक के सरकारी स्कूलों में भी सभी बच्चों को दो-दो मास्क दिए जाएंगे। मास्क का इस्तेमाल सभी को करना जरूरी होगा।
- स्कूलों में साफ-सफाई, साबुन और पानी समुचित व्यवस्था हो। ऐसे आयोजन नहीं होंगे जिससे सोशल डिस्टेंसिंग प्रभावित हो। इसकी जिम्मेवारी स्कूल प्रशासन की होगी।
- स्कूल में सैनेटाइजेशन की विशेष व्यवस्था की जाएगी। बच्चे घर से ही लंच लेकर आएं, साथ में इसे शेयर नहीं करें।
- बिहार सरकार का यह भी निर्देश है कि अभिभावक की लिखित सहमति लेकर आने वाले बच्चों को ही स्कूल आने की अनुमति होगी।
- स्कूल कैंपस में बाहरी वेंडरों की एंट्री बंद रहेगी। शिक्षकों और विद्यार्थियों की नियमित जांच की व्यवस्था हो।