जागरण संवाददाता, मुंगेर : प्रमंडलीय आयुक्त सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार
पंकज कुमार पाल ने शुक्रवार को लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत मामले की
सुनवाई करते हुए अनुकंपा पर बहाली होने के बाद
अपनी माता का भरण पोषण नहीं करने वाले शिक्षक के वेतन से प्रत्येक माह 15 हजार रुपये काटने के आदेश बेगूसराय के जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया। वहीं, इस मामले में शिक्षक पर विधि सम्मत विभागीय कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।
बेगूसराय जिला के डंडारी थाना क्षेत्र के कटरमाला निवासी सुधाकर ¨सह पर उनकी मां ने अनुकंपा के आधार पर बहाली के बाद भरण पोषण नहीं करने को लेकर जिला लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत परिवाद दायर किया था। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने अपने आदेश में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर आफ पैरेंटस एंड सीनियर सिटिजन एक्ट 2007 के तहत शिक्षक के वेतन से 10 हजार रुपये कटौती कर मां को देने के निर्देश दिए। जिला लोक शिकायत निवारण प्राधिकार के आदेश के खिलाफ शिक्षक सुधाकर ¨सह ने प्रमंडलीय आयुक्त सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार के यहां अपील किया था। अपील पर सुनवाई करते हुए आयुक्त ने कहा कि अनुकंपा पर नौकरी हासिल करने के बाद मां की देखभाल नहीं करना किसी भी ²ष्टिकोण से उचित नहीं है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना बेगूसराय के बयान और उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन के बाद आयुक्त ने शिक्षक के वेतन से प्रत्येक माह 15 हजार रुपये की कटौती कर राशि शिक्षक के मां के खाते में देने के निर्देश दिए। वहीं, खगड़िया जिला के अलौली प्रखंड के बहादुरपुर निवासी कमल कुमार ने वर्ष 2013 में फर्जी हस्ताक्षर कर डीजल अनुदान की राशि की निकासी करने के आरोप में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश का अनुपालन नहीं होने को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त के यहां अपील वाद दायर किया था। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित किसान, अलौली बीडीओ और सहायक कृषि पदाधिकारी का पक्ष सुनने के बाद आयुक्त ने अब तक दोषी कर्मी अब तक कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई। वहीं, अगली तिथि को डीएम और जिला कृषि पदाधिकारी को स्वयं सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने के निर्देश दिए।
अपनी माता का भरण पोषण नहीं करने वाले शिक्षक के वेतन से प्रत्येक माह 15 हजार रुपये काटने के आदेश बेगूसराय के जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया। वहीं, इस मामले में शिक्षक पर विधि सम्मत विभागीय कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।
बेगूसराय जिला के डंडारी थाना क्षेत्र के कटरमाला निवासी सुधाकर ¨सह पर उनकी मां ने अनुकंपा के आधार पर बहाली के बाद भरण पोषण नहीं करने को लेकर जिला लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत परिवाद दायर किया था। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने अपने आदेश में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर आफ पैरेंटस एंड सीनियर सिटिजन एक्ट 2007 के तहत शिक्षक के वेतन से 10 हजार रुपये कटौती कर मां को देने के निर्देश दिए। जिला लोक शिकायत निवारण प्राधिकार के आदेश के खिलाफ शिक्षक सुधाकर ¨सह ने प्रमंडलीय आयुक्त सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार के यहां अपील किया था। अपील पर सुनवाई करते हुए आयुक्त ने कहा कि अनुकंपा पर नौकरी हासिल करने के बाद मां की देखभाल नहीं करना किसी भी ²ष्टिकोण से उचित नहीं है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना बेगूसराय के बयान और उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन के बाद आयुक्त ने शिक्षक के वेतन से प्रत्येक माह 15 हजार रुपये की कटौती कर राशि शिक्षक के मां के खाते में देने के निर्देश दिए। वहीं, खगड़िया जिला के अलौली प्रखंड के बहादुरपुर निवासी कमल कुमार ने वर्ष 2013 में फर्जी हस्ताक्षर कर डीजल अनुदान की राशि की निकासी करने के आरोप में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश का अनुपालन नहीं होने को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त के यहां अपील वाद दायर किया था। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित किसान, अलौली बीडीओ और सहायक कृषि पदाधिकारी का पक्ष सुनने के बाद आयुक्त ने अब तक दोषी कर्मी अब तक कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई। वहीं, अगली तिथि को डीएम और जिला कृषि पदाधिकारी को स्वयं सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने के निर्देश दिए।