पटना|इंटर टॉपरघोटाले के आरोपी बच्चा राय को पटना हाईकोर्ट द्वारा जमानत
देने आदेश को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। प्रधान अपर
महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने के
लिए विभागीय प्रक्रिया शुरू हो गई है।
जमानत आदेश पर कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार करते हुए उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि चार्जशीट जमा कर लेने को जमानत देने के आधार को भी चुनौती दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिस कानूनी आधार पर विधायक राजबल्लभ यादव रॉकी यादव की जमानत को सुप्रीम कोर्ट से निरस्त किया गया, उन्हीं बिंदुओं पर बच्चा राय को जमानत देने के आदेश को चुनौती दी जाएगी।
लालकेश्वरहरिहरनाथ की जमानत पर सुनवाई टली : इधरटॉपर घोटाले के आरोपी बिहार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार की एकलपीठ ने इस मामले को पुलिस केस डायरी के साथ 20 फरवरी को सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया है। इस मामले कि पिछली सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने पुलिस केस डायरी को तलब किया था, लेकिन सुनवाई के दौरान केस डायरी नहीं थी।
हिदायत के बावजूद आदेश नहीं मानने पर प्रधान सचिव तलब
पटना| हाईकोर्टने राज्य सरकार के आला अधिकारियों के रवैए पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि बार-बार हिदायत देने के बावजूद हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जाता है। न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी ने शंभू मंडल तथा अन्य की ओर से दायर अवमानना अर्जी पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। कहा- अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। उस दिन तक अगर आदेश का पालन नहीं हुआ, तो कृषि उत्पादन आयुक्त सह प्रधान सचिव को अदालत में हाजिर रहना होगा। ढाई साल पहले कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को वीएलडब्ल्यू से कृषि पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति का आदेश दिया था, पर अबतक इस पर अमल नहीं किया गया।
जुर्माना नहीं भरने पर याचिकाकर्ता को वारंट
पटना| हाईकोर्टने पीआईएल के दुरुपयोग पर एक याचिकाकर्ता पर एक लाख का जुर्माना लगाया था, जिसे उसने अबतक नहीं भरा। इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट प्रशासन ने की, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता न्यायमूर्ति ए. एमानुल्लाह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता राजीव कुमार के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया। विदित हो कि एग्जीबिशन रोड स्थित चाणक्य सिनेमा की जमीन पर मार्केटिंग प्लाजा बनाए जाने के खिलाफ राजीव ने जनहित याचिका दायर की थी।
आदेश में छेड़छाड़ कर बहाल शिक्षकों अफसरों पर होगा केस
पटना|हाईकोर्टकेआदेश के साथ छेड़छाड़ कर फर्जी तरीके से बहाल होने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों समेत फर्जी तरीके से नियुक्त हुए शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की खंडपीठ ने अरुण कुमार की जनहित याचिका को निष्पादित करते हुए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को आदेश दिया कि अरवल जिले की कई पंचायतों में नौकरी पाने वाले ऐसे पंचायत शिक्षकों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। याचिकाकर्ता के वकील ब्रजेश कुमार ने कोर्ट को बताया कि जहानाबाद का एक युवक संजय कुमार पंचायत शिक्षक की नियुक्ति में गड़बड़ी की शिकायत लेकर हाईकोर्ट आया था। मई, 2012 में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने संजय को जहानाबाद के एक प्रखंड में बतौर पंचायत शिक्षक बहाल करने का आदेश दिया था। उक्त आदेश की कॉपी निकालकर अरवल के कुछ अभ्यर्थियों ने याचिकाकर्ता बनकर अपना नाम संजय के नाम के नीचे जोड़ दिया और हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में अपनी नियुक्ति का दावा किया। विभाग के कुछ अधिकारियों ने बिना पड़ताल किए स्थानीय मुखिया की मिलीभगत से उनकी नियुक्ति कर दी।
जमानत आदेश पर कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार करते हुए उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि चार्जशीट जमा कर लेने को जमानत देने के आधार को भी चुनौती दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिस कानूनी आधार पर विधायक राजबल्लभ यादव रॉकी यादव की जमानत को सुप्रीम कोर्ट से निरस्त किया गया, उन्हीं बिंदुओं पर बच्चा राय को जमानत देने के आदेश को चुनौती दी जाएगी।
लालकेश्वरहरिहरनाथ की जमानत पर सुनवाई टली : इधरटॉपर घोटाले के आरोपी बिहार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार की एकलपीठ ने इस मामले को पुलिस केस डायरी के साथ 20 फरवरी को सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया है। इस मामले कि पिछली सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने पुलिस केस डायरी को तलब किया था, लेकिन सुनवाई के दौरान केस डायरी नहीं थी।
हिदायत के बावजूद आदेश नहीं मानने पर प्रधान सचिव तलब
पटना| हाईकोर्टने राज्य सरकार के आला अधिकारियों के रवैए पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि बार-बार हिदायत देने के बावजूद हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जाता है। न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी ने शंभू मंडल तथा अन्य की ओर से दायर अवमानना अर्जी पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। कहा- अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। उस दिन तक अगर आदेश का पालन नहीं हुआ, तो कृषि उत्पादन आयुक्त सह प्रधान सचिव को अदालत में हाजिर रहना होगा। ढाई साल पहले कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को वीएलडब्ल्यू से कृषि पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति का आदेश दिया था, पर अबतक इस पर अमल नहीं किया गया।
जुर्माना नहीं भरने पर याचिकाकर्ता को वारंट
पटना| हाईकोर्टने पीआईएल के दुरुपयोग पर एक याचिकाकर्ता पर एक लाख का जुर्माना लगाया था, जिसे उसने अबतक नहीं भरा। इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट प्रशासन ने की, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता न्यायमूर्ति ए. एमानुल्लाह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता राजीव कुमार के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया। विदित हो कि एग्जीबिशन रोड स्थित चाणक्य सिनेमा की जमीन पर मार्केटिंग प्लाजा बनाए जाने के खिलाफ राजीव ने जनहित याचिका दायर की थी।
आदेश में छेड़छाड़ कर बहाल शिक्षकों अफसरों पर होगा केस
पटना|हाईकोर्टकेआदेश के साथ छेड़छाड़ कर फर्जी तरीके से बहाल होने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों समेत फर्जी तरीके से नियुक्त हुए शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की खंडपीठ ने अरुण कुमार की जनहित याचिका को निष्पादित करते हुए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को आदेश दिया कि अरवल जिले की कई पंचायतों में नौकरी पाने वाले ऐसे पंचायत शिक्षकों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। याचिकाकर्ता के वकील ब्रजेश कुमार ने कोर्ट को बताया कि जहानाबाद का एक युवक संजय कुमार पंचायत शिक्षक की नियुक्ति में गड़बड़ी की शिकायत लेकर हाईकोर्ट आया था। मई, 2012 में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने संजय को जहानाबाद के एक प्रखंड में बतौर पंचायत शिक्षक बहाल करने का आदेश दिया था। उक्त आदेश की कॉपी निकालकर अरवल के कुछ अभ्यर्थियों ने याचिकाकर्ता बनकर अपना नाम संजय के नाम के नीचे जोड़ दिया और हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में अपनी नियुक्ति का दावा किया। विभाग के कुछ अधिकारियों ने बिना पड़ताल किए स्थानीय मुखिया की मिलीभगत से उनकी नियुक्ति कर दी।