भागलपुर। शारीरिक शिक्षक नियोजन के मामले में नाथनगर के तत्कालीन बीडीओ
अजय कुमार एवं प्रखंड शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार सिंह फंस गए हैं। सहायक
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रचना राज की अदालत ने शारीरिक शिक्षक नियोजन
में धोखाधड़ी, षड्यंत्र करने के मामले में संज्ञान लिया है।
मायागंज निवासी पेशे से अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा न्यायालय में दायर नालसीवाद में कहा है कि द्वितीय प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई 2008 में शारीरिक शिक्षक हेतु नाथनगर प्रखंड कार्यालय में आवेदन किया था। कोटी पिछड़ा वर्ग है। 28 दिसंबर 2013 को प्रखंड कार्यालय परिसर में शैक्षणिक आदि प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र समर्पित कागजातों के साथ काउंसिलिंग कराया। काउंसिलिंग के समय ही अजय कुमार तत्कालीन सदस्य सचिव बीडीओ नाथनगर द्वितीय प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई 2008, अनिल कुमार सिंह प्रखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा राजेंद्र यादव से तीन लाख रुपये नियोजन के लिए मांग की गई। नाजायज लाभ नहीं देने के कारण मेघा सूची में जानबूझ कर कम अंक 48.33 कर दिया। इसी मेघा सूची को आधार बनाकर नियोजन इकाई के द्वारा चयन सूची द्वितीय शिक्षक नियोजन 2008 को तैयार किया। जिससे राजेंद्र यादव का चयन शारीरिक शिक्षक में नहीं किया गया तथा उनसे कम मेघा अंक वाले मेघा अंक गलत तरीके से बढ़ाकर नियोजन कर लिया। बीडीओ व बीइओ के अलावा नालसीवाद में अन्य कर्मचारी एवं सदस्यों को भी अभियुक्त बनाया गया है।
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