पटना राज्यमें 34540 शिक्षकों की बहाली में हाईकोर्ट के एक खंडपीठ ने यथावत
स्थिति रखने का आदेश दिया है। इससे शेष 2400 रिक्त पदों पर हो रही बहाली
प्रक्रिया भी रुक सकती है।
न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह एवं न्यायमूर्ति विकास जैन के खंडपीठ ने वीरेंद्र सिंह की रिव्यू पिटिशन को सुनते हुए उक्त आदेश पारित किए और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। विदित हो कि हाईकोर्ट के आदेश से 34540 शिक्षकों की नियुक्तियों में बचे हुए रिक्त पदों पे नियुक्ति करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के पुनर्विचार के लिए कुछ अभ्यर्थियों ने रिव्यू पिटिशन दायर किया था।
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