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24 सौ शिक्षकों की नियुक्ति में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश , अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को

पटना। पटना हाईकोर्ट ने 24 सौ शिक्षकों की नियुक्ति मामले में राज्य सरकार को यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया है।

पटना उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान बताया गया था कि राज्य में 34540 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इसमें से 2400 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई हैै। इस बहाली में मनमानी हो रही है। संबंधित पदाधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस पर न्यायाधीश नवनीति प्रसाद सिंह की दो सदस्यीय खंडपीठ ने विजेन्द्र कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को की जाएगी।
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