भागलपुर। जिला लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कार्यालय में मंगलवार
को नौ मामलों की सुनवाई हुई। दो मामलों में एक-एक सदर व कहलगांव कार्यालय
को रेफर किया गया। कुछ ऐसे भी मामलों में आवेदन दे दिया था जो सुनवाई की
सूची में शामिल नहीं था।
ऐसे आवेदनों को निगेटिव लिस्ट में शामिल किया गया।
जिला लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह ने बताया कि मंगलवार को सुनवाई की दूसरी तिथि रखी गई थी। इसमें जेपी पेंशन की मांग के लिए रामानंद चौधरी ने आवेदन दिया था। गीता झा के मामले सदर कार्यालय से संबंधित थे जिसे वहां ट्रांसफर किया गया। दाखिल खारिज के लिए श्यामदेव महतो के आवेदन को निगेटिव सूची में शामिल किया गया। प्रेम शंकर कुमार के आवेदन की सुनवाई सात जुलाई को होगी। पानी के कनेक्शन के लिए शशि गुप्ता ने आवेदन दिया था जिसे कहलगांव कार्यालय को रेफर किया गया। शिक्षक नियुक्ति मामले में सोनी कुमारी के दो आवेदनों को निगेटिव सूची में दर्ज करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलने की सलाह दी गई। परमानंद शर्मा ने पूर्व सीओ के खिलाफ आवेदन दिया था। इस आवेदन को निगेटिव सूची में शामिल किया गया। प्रकाश मंडल के बिजली खंभे के आवेदन पर ग्रामीण विद्युत कार्यपालक अभियंता की ओर से सहायक अभियंता आए थे। उनका दावा था कि बिजली के खंभे सही स्थान पर लगे हैं। आवेदक को जमीन की नापी अमीन से कराने की सलाह दी गई।
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ऐसे आवेदनों को निगेटिव लिस्ट में शामिल किया गया।
जिला लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह ने बताया कि मंगलवार को सुनवाई की दूसरी तिथि रखी गई थी। इसमें जेपी पेंशन की मांग के लिए रामानंद चौधरी ने आवेदन दिया था। गीता झा के मामले सदर कार्यालय से संबंधित थे जिसे वहां ट्रांसफर किया गया। दाखिल खारिज के लिए श्यामदेव महतो के आवेदन को निगेटिव सूची में शामिल किया गया। प्रेम शंकर कुमार के आवेदन की सुनवाई सात जुलाई को होगी। पानी के कनेक्शन के लिए शशि गुप्ता ने आवेदन दिया था जिसे कहलगांव कार्यालय को रेफर किया गया। शिक्षक नियुक्ति मामले में सोनी कुमारी के दो आवेदनों को निगेटिव सूची में दर्ज करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलने की सलाह दी गई। परमानंद शर्मा ने पूर्व सीओ के खिलाफ आवेदन दिया था। इस आवेदन को निगेटिव सूची में शामिल किया गया। प्रकाश मंडल के बिजली खंभे के आवेदन पर ग्रामीण विद्युत कार्यपालक अभियंता की ओर से सहायक अभियंता आए थे। उनका दावा था कि बिजली के खंभे सही स्थान पर लगे हैं। आवेदक को जमीन की नापी अमीन से कराने की सलाह दी गई।
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