पटना : राज्य के विश्वद्यिालयों व कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली में यूजीसी की 2009 की गाइडलाइन से पहले पीएचडी करनेवालों को नेट क्वालिफाइ से छूट देने पर संशय बरकरार है. वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर के 3,364 पदों चल रही वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया में 2009 की गाइडलाइन से पहले पीएचडी
करनेवालों को मौका मिलेगा या नहीं, इस पर न तो विभाग कुछ कह रहा है और न ही बीपीएससी. केंद्र सरकार व यूजीसी की ओर से भी ऐसी कोई गाइडलाइन अब तक राज्य सरकार को नहीं मिली है. शिक्षा विभाग अब केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतजार कर रहा है. उसके बाद ही इस पर राज्य सरकार का कोई निर्णय आ सकेगा. बीपीएससी जिन 3,364 पद पर इंटरव्यू ले रहा है, उसके लिए यूजीसी की 2009 और उससे पहले की गाइडलाइन दोनों के आधार पर आवेदन लिया गया था. इंटरव्यू 2009 की गाइडलाइन के आधार पर हो रहा है. विभिन्न विषयों के करीब 40 हजार आवेदन, जो 2009 की गाइडलाइन के पहले के आधार पर हैं, अलग रखे हुए हैं. शिक्षा विभाग के अधिकारी मानते हैं कि अगर यूजीसी 2009 के पहले की गाइडलाइन के आधार को भी मान्य कर दिया जाता है, तो पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करना होगा और सभी विषयों के लिए फिर से इंटरव्यू लेना होगा. वहीं, यह भी तर्क दिया जा रहा है कि जब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई, तो उस समय जो नियम था, उसके आधार पर बहाली शुरू की गयी थी. बीच में बदलना मुश्किल है और नयी नियुक्ति प्रक्रिया में इसे लागू किया जा सकता है.
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
करनेवालों को मौका मिलेगा या नहीं, इस पर न तो विभाग कुछ कह रहा है और न ही बीपीएससी. केंद्र सरकार व यूजीसी की ओर से भी ऐसी कोई गाइडलाइन अब तक राज्य सरकार को नहीं मिली है. शिक्षा विभाग अब केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतजार कर रहा है. उसके बाद ही इस पर राज्य सरकार का कोई निर्णय आ सकेगा. बीपीएससी जिन 3,364 पद पर इंटरव्यू ले रहा है, उसके लिए यूजीसी की 2009 और उससे पहले की गाइडलाइन दोनों के आधार पर आवेदन लिया गया था. इंटरव्यू 2009 की गाइडलाइन के आधार पर हो रहा है. विभिन्न विषयों के करीब 40 हजार आवेदन, जो 2009 की गाइडलाइन के पहले के आधार पर हैं, अलग रखे हुए हैं. शिक्षा विभाग के अधिकारी मानते हैं कि अगर यूजीसी 2009 के पहले की गाइडलाइन के आधार को भी मान्य कर दिया जाता है, तो पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करना होगा और सभी विषयों के लिए फिर से इंटरव्यू लेना होगा. वहीं, यह भी तर्क दिया जा रहा है कि जब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई, तो उस समय जो नियम था, उसके आधार पर बहाली शुरू की गयी थी. बीच में बदलना मुश्किल है और नयी नियुक्ति प्रक्रिया में इसे लागू किया जा सकता है.
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