मधुबनी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) ने बेनीपट्टी प्रखंड के
कटैया पंचायत के पंचायत सचिव सह पंचायत शिक्षक नियोजन समिति के सचिव को
सख्त निर्देश दिया है कि न्यायादेश का अनुपालन शीघ्र करना सुनिश्चित करें।
साथ ही कहा है कि उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं होने की स्थिति में
यदि अवमानना वाद का मामला बनता है तो इसकी सारी जवाबदेही उक्त पंचायत सचिव
की ही होगी।
इस बाबत जारी पत्र में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) ने उल्लेख किया है कि उच्च न्यायालय, पटना में दायर सीडब्ल्यूजेसी संख्या-16348/2011 सुचिता कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में 06 अप्रैल 2016 को पारित न्यायादेश के आलोक में यह भी स्पष्ट करना है कि उक्त वाद में पूर्व में जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश के आलोक में तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक ने विभिन्न पत्रांकों के द्वारा उन्हें निदेश दिया था कि याचिकाकर्ता सुचिता कुमारी का योगदान कराते हुए विभाग को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करें। लेकिन, उनके द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। जिस कारण आवेदिका सुचिता कुमारी ने उच्च न्यायालय में वाद दायर किया। उच्च न्यायालय द्वारा 06 अप्रैल 2016 को न्यायादेश पारित किया गया है, जिसमें उक्त पंचायत सचिव को आदेश दिया गया है कि जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार के आदेश का अनुपालन तीन माह के अंदर सुनिश्चित किया जाए। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) ने बेनीपट्टी प्रखंड के कटैया पंचायत के पंचायत सचिव सह पंचायत शिक्षक नियोजन समिति के सचिव को निदेश दिया है कि उक्त न्यायादेश का अनुपालन करते हुए सुचिता कुमारी का योगदान सुनिश्चित करें ताकि न्यायादेश के आदेश का अनुपालन हो सके। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि न्यायालय के आदेश का पालन नहीं होने की स्थिति में यदि अवमाननावाद का मामला बनता है तो इसकी सारी
जवाबदेही उनकी होगी। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह मामला मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी उठाया गया है जो उनके लापरवाही के कारण अब तक लंबित है।
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इस बाबत जारी पत्र में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) ने उल्लेख किया है कि उच्च न्यायालय, पटना में दायर सीडब्ल्यूजेसी संख्या-16348/2011 सुचिता कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में 06 अप्रैल 2016 को पारित न्यायादेश के आलोक में यह भी स्पष्ट करना है कि उक्त वाद में पूर्व में जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश के आलोक में तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक ने विभिन्न पत्रांकों के द्वारा उन्हें निदेश दिया था कि याचिकाकर्ता सुचिता कुमारी का योगदान कराते हुए विभाग को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करें। लेकिन, उनके द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। जिस कारण आवेदिका सुचिता कुमारी ने उच्च न्यायालय में वाद दायर किया। उच्च न्यायालय द्वारा 06 अप्रैल 2016 को न्यायादेश पारित किया गया है, जिसमें उक्त पंचायत सचिव को आदेश दिया गया है कि जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार के आदेश का अनुपालन तीन माह के अंदर सुनिश्चित किया जाए। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) ने बेनीपट्टी प्रखंड के कटैया पंचायत के पंचायत सचिव सह पंचायत शिक्षक नियोजन समिति के सचिव को निदेश दिया है कि उक्त न्यायादेश का अनुपालन करते हुए सुचिता कुमारी का योगदान सुनिश्चित करें ताकि न्यायादेश के आदेश का अनुपालन हो सके। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि न्यायालय के आदेश का पालन नहीं होने की स्थिति में यदि अवमाननावाद का मामला बनता है तो इसकी सारी
जवाबदेही उनकी होगी। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह मामला मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी उठाया गया है जो उनके लापरवाही के कारण अब तक लंबित है।
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