CHHAPRA : केंद्र व राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वाले सारण के 1200 प्राइवेट स्कूलों में 31 दिसंबर के बाद ताला लटक जाएगा। निश्चित है कि जब इतने स्कूलों में ताले लटकेंगे तो इनमें कार्यरत शिक्षक व अन्य लगभग 10,000 कर्मी भी बेरोजगार हो जाएंगे। यूं कहें कि ऐसे स्कूलों 2022 में
आफत आने वाली है। ऐसे में इनके संचालकों और व्यवस्था को को 30 सितंबर के पहले ही अपने स्कूल से संबंधित सभी कागजात अपलोड करा लेने होंगे और इसकी सूचना सारण जिला समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय को जरूर दे।यह है पूरा मामला
दरअसल बिहार शिक्षा परियोजना अब प्राइवेट स्कूलों के संचालन के लिए क्यू आर कोड जारी करेगी और यह कोड उन्हीं को मिलेंगे जो विभाग के पोर्टल पर अपना ऑनलाइन कागजात अपलोड करेंगे। जांच के बाद यदि सही पाए गए तो उन्हें क्यूआर कोड दे दी जाएगी। साथ ही स्कूल संचालन की अनुमति भी मिल जाएगी।
यह जारी हुआ आदेश
सारण जिला समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रम पदाधिकारी राजन गिरि ने अपने पत्र में स्पष्ट कहा है कि बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 एवं बिहार राज बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के नियम 11 के प्रावधानों के तहत राज्य के सभी प्राइवेट प्रारंभिक स्कूलों को अनिवार्य रूप से प्रस्वीकृति प्राप्त करना है। प्रारंभिक प्राइवेट स्कूलों की प्रस्वीकृति जिला स्तर पर गठित 3 सदस्य समिति के द्वारा निर्धारित मापदंड के तहत दी जाती है।
प्रस्वीकृति की प्रक्रिया बनाई गई आसान
प्रस्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक पारदर्शी एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से नई व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत इस संवर्धन पोर्टल पर ऑनलाइन कागजात अपलोड किया जाना है। इसके लिए शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर इंर्पोटेंट लिंक्स में जाकर इस संवर्धन या ए डूऑनलाइन बिहार डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पर आवेदन करना है।
किसी हाल में नहीं होगी ऑफलाइन स्वीकृति, बी ई ओ पर बरसे
पूर्व के व्यवस्था के तहत जिला कार्यालय में प्राप्त या लंबित आवेदनों स्वीकृति संबंधी अब ऑफलाइन कार्रवाई नहीं की जाएगी। डीपीओ ने अभी तक शत प्रतिशत अपलोडिंग का कार्य नहीं होने को लेकर खेद व्यक्त किया है। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को इसमें रूचि लेकर कार्य को पूरा कराने का आदेश दिया है। डीपीओ ने सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों और प्राइवेट स्कूलों के अध्यक्ष,व्यवस्था, प्रबंधन ,समिति, ट्रस्ट, सोसायटी आदि को निर्देशित करते हुए कहा है कि पूर्व से स्वीकृति प्राप्त सभी प्राइवेट स्कूलों को संबंधित पोर्टल पर 30 सितंबर तक ऑनलाइन कागजात अपलोड कराना सुनिश्चित करें। ताकि निर्धारित मापदंड के तहत जिला स्तर से जांच की प्रक्रिया पूरी करके 31 दिसंबर 2021 तक स्कूलों को क्यूआर कोड वाली प्रसूति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा सके।
इन निर्देशों का पालन करने का आदेश
दूसरे निर्देश में उन्होंने कहा है कि जिला कार्यालय में प्राइवेट प्रारंभिक स्कूलों की स्वीकृति के लिए प्राप्त आवेदन जो भी लंबित हैं वैसे मामले में नई व्यवस्था के तहत स्वीकृति के लिए संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड कराना सुनिश्चित करें। तीसरे आदेश के तहत उन्होंने कहा है कि वैसे सभी निजी प्रारंभिक विद्यालय जिनकी पर स्वीकृति हेतु प्रबंध समिति के अध्यक्ष या व्यवस्थापक के द्वारा अब तक ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन नहीं दिए गए हैं वे अनिवार्य रूप से स्वीकृति के लिए संबंधित पोर्टल कागजातों को अपलोड करा दें। उन्होंने अपने आदेश में दो टूक कहा है कि कि अब कोई भी प्राइवेट स्कूल बिना स्वीकृति के 31 दिसंबर के बाद संचालित नहीं किए जा सकेंगे।
क्या कहते हैं डीपीओ
अब सभी प्राइवेट स्कूलों को हर हाल में क्यूआर कोड लेना होगा तभी वह स्कूल का संचालन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें विभाग के वेबसाइट पर जाकर स्कूल संबंधित सभी कागजात अपलोड कराने होंगे। 31 दिसंबर के बाद बिना स्वीकृति वाले स्कूल संचालित नहीं हो सकेंगे।