सहरसा: जिले के प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ष 2019-20 में शिक्षकों के
नियोजन की कार्रवाई को सही ढंग से निष्पादन के लिए राज्य सरकार ने भी कई
निर्देश जारी किए है। हाल ही में शिक्षा विभाग के उपसचिव अरशद फिरोज ने सभी
जिला शिक्षा पदाधिकारियों के नाम से मार्गनिर्देशिका जारी की है।
पंचायत नियोजन इकाई द्वारा नियोजन से संबंधित विभिन्न पंजियों आवेदन पत्रों का संधारण पंजी, मेधा सूची पंजी, कार्यवाही पंजी आदि को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा और प्रथम पृष्ठ पर यह प्रमाणित किया जाएगा कि पंजी में कुल कितने पृष्ठ है। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने कार्यालय में पंचायत नियोजन इकाई को निर्गत किए जानेवाले पंजियों की विवरणी एक अलग पंजी में सूचीबद्ध कर संधारित रखेंगे। प्रखंड एवं नगर निकाय नियोजन समिति में संधारित पंजियों का सत्यापन नियोजन इकाई के सदस्य सचिव द्वारा किया जाएगा। पंचायत नियोजन इकाई की बराबर मनमानी की शिकायत मिलती थी कि आवेदन लेने में भी आनकानी किया जाता था और कार्यालय बंद कर अभ्यर्थियों को टहला दिया जाता था। लेकिन इस पर रोक लगाने के लिए विभाग ने इस बार निर्देश दिया गया है कि पंचायतों में आवेदन प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में आवेदन प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था संबंधित प्रखंड के प्रखंड संसाधन केन्द्र पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के पश्चात पंचायतवार आवेदन पत्रों का समेकन कर संबंधित पंचायतों को उपलब्ध कराया जाएगा। इतना ही नहीं इस बार विभाग नियोजन पत्र वितरण के पूर्व आवेदन के साथ संलग्न शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापनोपरांत ही नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा।
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इंजीनियरिग से स्नातक भी हो सकते है शिक्षक
शिक्षक नियोजन में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमयन 2014 के तहत इंजीनियरिग से स्नातक, जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, को बीएड में नामांकन हेतु पात्रता निर्धारित की गयी है। वैसे अभ्यर्थी जो इंजीनियरिग से स्नातक , जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो तथा बीएड एवं टीईटी उत्तीर्ण हो, को स्नातक गणित एवं विज्ञान विषय में मध्य विद्यालय के शिक्षक के पद पर नियोजन की पात्रता होगी।
पंचायत नियोजन इकाई द्वारा नियोजन से संबंधित विभिन्न पंजियों आवेदन पत्रों का संधारण पंजी, मेधा सूची पंजी, कार्यवाही पंजी आदि को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा और प्रथम पृष्ठ पर यह प्रमाणित किया जाएगा कि पंजी में कुल कितने पृष्ठ है। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने कार्यालय में पंचायत नियोजन इकाई को निर्गत किए जानेवाले पंजियों की विवरणी एक अलग पंजी में सूचीबद्ध कर संधारित रखेंगे। प्रखंड एवं नगर निकाय नियोजन समिति में संधारित पंजियों का सत्यापन नियोजन इकाई के सदस्य सचिव द्वारा किया जाएगा। पंचायत नियोजन इकाई की बराबर मनमानी की शिकायत मिलती थी कि आवेदन लेने में भी आनकानी किया जाता था और कार्यालय बंद कर अभ्यर्थियों को टहला दिया जाता था। लेकिन इस पर रोक लगाने के लिए विभाग ने इस बार निर्देश दिया गया है कि पंचायतों में आवेदन प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में आवेदन प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था संबंधित प्रखंड के प्रखंड संसाधन केन्द्र पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के पश्चात पंचायतवार आवेदन पत्रों का समेकन कर संबंधित पंचायतों को उपलब्ध कराया जाएगा। इतना ही नहीं इस बार विभाग नियोजन पत्र वितरण के पूर्व आवेदन के साथ संलग्न शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापनोपरांत ही नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा।
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इंजीनियरिग से स्नातक भी हो सकते है शिक्षक
शिक्षक नियोजन में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमयन 2014 के तहत इंजीनियरिग से स्नातक, जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, को बीएड में नामांकन हेतु पात्रता निर्धारित की गयी है। वैसे अभ्यर्थी जो इंजीनियरिग से स्नातक , जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो तथा बीएड एवं टीईटी उत्तीर्ण हो, को स्नातक गणित एवं विज्ञान विषय में मध्य विद्यालय के शिक्षक के पद पर नियोजन की पात्रता होगी।