पटना.बिहार
शिक्षा सेवा नियमावली 2014 के नियम 28 के खंड दो में संशोधन किया गया है।
नए संशोधन के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व दिव्यांगों को
स्नातक व एमएड कोर्स के न्यूनतम प्राप्तांक में 5 फीसदी की छूट दी जाएगी।
इस छूट का लाभ बीएड कॉलेजों में चल रही शिक्षक नियुक्ति में निर्धारित कोटि
के अभ्यर्थियों को मिलेगा। शिक्षा विभाग ने बिहार शिक्षा सेवा नियमावली
2017 को अधिसूचित कर दिया है। अभी बीपीएससी की ओर से 66 बीएड कॉलेजों में
शिक्षकों के 1060 रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसमें नई
नियमावली का लाभ एससी, एसटी व दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को मिलेगा।
वर्ष 2014 की नियमावली के तहत बीएड कॉलेजों में शिक्षक नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को पीजी व एमएड में 55 फीसदी अंक से पास होना अनिवार्य था। इसके बाद सरकार व शिक्षा विभाग पर एससी-एसटी व दिव्यांगों को रियायत देने का दबाव बनाया जा रहा था। सभी मांगों पर विचार के बाद विभाग ने संशोधन का निर्णय लिया। 2017 की नियमावली के नियम 28(2) में एक क्लाउज जोड़ा गया है।