सरायकेला संवाददाता सूबे में 2005 में बहाल हुए शिक्षक पेंशन का हक पाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। यह निर्णय शनिवार को हरिबोल मंदिर प्रांगण में झारखंड प्रदेश प्राथमिक संघ की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया।
बैठक को संबोधित करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय महतो ने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2003 और 2005 में एक ही ज्ञापांक के आलोक में बहाली की। सरकार 2003 वर्ष में बहाल हुए शिक्षकों को पेंशन का लाभ देगी, लेकिन 2005 में बहाल शिक्षकों को पेंशन नहीं मिलेगा। हालांकि, 2003 में बहाल हुए दूसरी सूची के शिक्षकों को भी पेंशन से वंचित रखा गया है। यह सरकार की दोहरी नीति है। सरकार की दोहरी नीति के खिलाफ संघ कोर्ट में याचिका दायर करेगा। बैठक में वीरेन्द्र नापित, दमयंती बाला, सरिता कुमारी, सदानंद धान, धीरेन्द्र नाथ महतो, चित्तरंजन महतो, यशवंत कुमार, प्रदीप कुमार, अमित कुमार, दशरथ महतो आदि उपस्थित थे।
बैठक को संबोधित करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय महतो ने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2003 और 2005 में एक ही ज्ञापांक के आलोक में बहाली की। सरकार 2003 वर्ष में बहाल हुए शिक्षकों को पेंशन का लाभ देगी, लेकिन 2005 में बहाल शिक्षकों को पेंशन नहीं मिलेगा। हालांकि, 2003 में बहाल हुए दूसरी सूची के शिक्षकों को भी पेंशन से वंचित रखा गया है। यह सरकार की दोहरी नीति है। सरकार की दोहरी नीति के खिलाफ संघ कोर्ट में याचिका दायर करेगा। बैठक में वीरेन्द्र नापित, दमयंती बाला, सरिता कुमारी, सदानंद धान, धीरेन्द्र नाथ महतो, चित्तरंजन महतो, यशवंत कुमार, प्रदीप कुमार, अमित कुमार, दशरथ महतो आदि उपस्थित थे।