मोतिहारी । जिले के नियोजित शिक्षकों के सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर
उनके निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान की जाएगी। इस बाबत
शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने डीईओ व डीपीओ स्थापना को पत्र भेजा है।
विभाग द्वारा नियमानुसार मृत शिक्षक के आश्रित को संबंधित नियोजन इकाई के माध्यम से चार लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। विभाग ने नियोजित शिक्षकों में प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों के सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रित को एकमुश्त चार लाख रुपये अनुग्रह अनुदान की राशि देने का निर्णय लिया है। अनुग्रह अनुदान की राशि की स्वीकृति डीईओ व डीपीओ स्थापना तथा संबंधित नियोजन इकाई की अनुशंसा एवं सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण पत्र के आधार पर जांचोपरांत की जाएगी। इस मद में प्राप्त सहायक अनुदान की राशि की निकासी वेतनादि मद में निकासी के लिए प्राधिकृत निकासी व व्ययन पदाधिकारी डीडीओ द्वारा कोषागार से करते हुए संबंधित नियोजन इकाई के माध्यम से मृत नियोजित शिक्षक के आश्रित को की जाएगी।
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विभाग द्वारा नियमानुसार मृत शिक्षक के आश्रित को संबंधित नियोजन इकाई के माध्यम से चार लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। विभाग ने नियोजित शिक्षकों में प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों के सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रित को एकमुश्त चार लाख रुपये अनुग्रह अनुदान की राशि देने का निर्णय लिया है। अनुग्रह अनुदान की राशि की स्वीकृति डीईओ व डीपीओ स्थापना तथा संबंधित नियोजन इकाई की अनुशंसा एवं सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण पत्र के आधार पर जांचोपरांत की जाएगी। इस मद में प्राप्त सहायक अनुदान की राशि की निकासी वेतनादि मद में निकासी के लिए प्राधिकृत निकासी व व्ययन पदाधिकारी डीडीओ द्वारा कोषागार से करते हुए संबंधित नियोजन इकाई के माध्यम से मृत नियोजित शिक्षक के आश्रित को की जाएगी।
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