सीतामढ़ी। स्कूल के शेड सह भंडारगृह निर्माण की राशि निकसी कर निर्माण
पूर्ण नहीं करने पर डीपीओ मध्याह्न भोजन जयशंकर ठाकुर ने सुरसंड प्रखंड
के प्राथमिक विद्यालय पठनपुरा के पूर्व प्रधानाध्यापक श्याम कुमार के
विरुद्ध नीलामवाद दायर करने का आदेश बीईओ को दिया है।
वहीं मध्याह्न भोजन में मिले गड़बड़ी को लेकर बथनाह प्रखंड के मध्य विद्यालय ¨सगरहिया के प्रधानाध्यापक राम ज्ञान राय पर 3 लाख 33 हजार 585 रुपये जुर्माना ठोंका है। डीपीओ ने अपने ज्ञापांक 405 दिनांक 6 जून 2016 में बीईओ को आदेश देते हुए कहा है कि पूर्व में भी निर्देश दिया गया था कि प्रधानाध्यापक श्री कुमार अगर शेड निर्माण पूर्ण नहीं करते है तो राशि की वसूली के लिए कार्रवाई करें। कहा कि फर्जी प्रमाण पत्र के आरोप में श्री कुमार पदमुक्त किए जा चुके है। अगर अब भी निर्माण पूर्ण नहीं करते हैं, तो निलामबाद दायर कर राशि वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करें। डीपीओ श्री ठाकुर ने अपने ज्ञापांक 403 दिनांक 6 जून 2016 में कहा है कि डीईओ के निरीक्षण के दौरान मध्य विद्यालय ¨सगरहिया बथनाहा में कई अनियमितता पाई गई है। जांच में पाया गया कि पोषाहार पंजी में बच्चों की उपस्थिति से अधिक हाजिरी बनाकर एमडीएम की राशि का गबन किया गया है। विभागीय निर्देश के आलोक में बच्चों की उपस्थित से अधिक बने हाजिरी व वास्तविक उपस्थिति के अंतर के हिसाब से प्रधानाध्यापक श्री राय पर 3 लाख 33 हजार 585 रुपये जुर्माना ठोंका गया है। एक सप्ताह के भीतर अगर जुर्माना की राशि एमडीएम के खाता में जमा नहीं कराया जाता है, तो प्रधानाध्यापक के वेतन से कटौती की जाएगी।
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वहीं मध्याह्न भोजन में मिले गड़बड़ी को लेकर बथनाह प्रखंड के मध्य विद्यालय ¨सगरहिया के प्रधानाध्यापक राम ज्ञान राय पर 3 लाख 33 हजार 585 रुपये जुर्माना ठोंका है। डीपीओ ने अपने ज्ञापांक 405 दिनांक 6 जून 2016 में बीईओ को आदेश देते हुए कहा है कि पूर्व में भी निर्देश दिया गया था कि प्रधानाध्यापक श्री कुमार अगर शेड निर्माण पूर्ण नहीं करते है तो राशि की वसूली के लिए कार्रवाई करें। कहा कि फर्जी प्रमाण पत्र के आरोप में श्री कुमार पदमुक्त किए जा चुके है। अगर अब भी निर्माण पूर्ण नहीं करते हैं, तो निलामबाद दायर कर राशि वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करें। डीपीओ श्री ठाकुर ने अपने ज्ञापांक 403 दिनांक 6 जून 2016 में कहा है कि डीईओ के निरीक्षण के दौरान मध्य विद्यालय ¨सगरहिया बथनाहा में कई अनियमितता पाई गई है। जांच में पाया गया कि पोषाहार पंजी में बच्चों की उपस्थिति से अधिक हाजिरी बनाकर एमडीएम की राशि का गबन किया गया है। विभागीय निर्देश के आलोक में बच्चों की उपस्थित से अधिक बने हाजिरी व वास्तविक उपस्थिति के अंतर के हिसाब से प्रधानाध्यापक श्री राय पर 3 लाख 33 हजार 585 रुपये जुर्माना ठोंका गया है। एक सप्ताह के भीतर अगर जुर्माना की राशि एमडीएम के खाता में जमा नहीं कराया जाता है, तो प्रधानाध्यापक के वेतन से कटौती की जाएगी।
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