संस., लखीसराय : जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार वाद संख्या 09/13, नित्यानंद दास बनाम नगर शिक्षक नियोजन इकाई में दिए गए फैसले को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उठाए गए सवाल का जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार के सदस्य आनंद देव शर्मा ने बिंदुवार जवाब दिया है। जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार के सदस्य आनंद देव शर्मा के पत्रांक 47, दिनांक 15 मार्च 14 के आलोक में कहा गया है कि पुनर्नियोजन से अभिप्राय पूर्व के पद पर अर्थात सेवा समाप्ति की तिथि में अपीलार्थी नित्यानंद दास जिस पद पर कार्यरत थे उसी पद पर प्रतिष्ठित करने से है। पुन: नियोजन कौन करेगा?
के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रक्रिया को अपनाकर सेवाच्युति/बर्खास्तगी/सेवा समाप्त की गई है वहीं प्रक्रिया अपनाकर पुन: नियोजन किया जाएगा। जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार के सदस्य ने कहा है कि बिंदु संख्या 2 का उत्तर यद्यपि (क) के अंतर्गत दिया गया है। फिर भी अलग से स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व के पद से अभिप्राय अपीलार्थी नित्यानंद दास की सेवाच्युति की तिथि में जिस पद पर बने हुए थे उसी पद पर फिर से प्रतिष्ठित करने से है। विदित हो कि प्रावि. जयनगर के प्रभारी प्रधानाध्यापक नित्यानंद दास की सेवा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने समाप्त कर दी थी। बाद में पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में नित्यानंद दास ने जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार के यहां वाद संख्या 09/13-14 दायर कराया। जिसमें नित्यानंद दास को पूर्व के पद पर योगदान कराने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश के आलोक में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा योगदान करने का आदेश देने के बावजूद नित्यानंद दास का नियोजन नहीं लिया जा रहा है।
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