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शिक्षक नियोजन से संबंधित आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर 25 हजार अर्थदंड : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates

गढ़पुरा (बेगूसराय) : प्रखंड के कोरैय पंचायत सचिव द्वारा जिला अपीलीय प्राधिकार के आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर 25 हजार अर्थदंड भरने का पत्र जारी किया है। अपीलीय प्राधिकार बेगूसराय के वाद संख्या 123/2011 अपीलार्थी रूबी कुमारी के मामले में बीडीओ गढ़पुरा को निर्देश दिया है कि उपरोक्त वाद में पत्रांक 88 दिनांक तीन जून 2015 के द्वारा जुर्माना की राशि वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए लिखा है। इसमें यह भी दर्शाया गया है कि पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा कई बार शिक्षक नियोजन से संबंधित आदेश के अनुपालन को पंचायत सचिव को लिखा गया।
जिसका अनुपालन नहीं किए जाने पर दंडात्मक आदेश पारित किया गया है। इसी तरह अपीलीय प्राधिकार ने मालीपुर पंचायत के वाद संख्या 693/2009 अपीलार्थी श्रेया प्रियदर्शिनी के मामले में भी पंचायत सचिव को 25 हजार रुपये का जुर्माना अर्थ दंड के रूप में किया है। मालीपुर पंचायत के ही वाद संख्या 119/2011 अपीलार्थी निशा कुमारी के मामले में भी पंचायत सचिव को अर्थदंड के रूप में 25 हजार रुपये जुर्माना का आदेश दिया है। यह जुर्माने की राशि एक सप्ताह के अंदर वसूली कर कोषागार में जमा कराने को कहा गया है। जिला अपीलीय प्राधिकार के न्यायालय की अवहेलना पंचायत सचिव को महंगा ही नहीं पड़ा बल्कि सरकारी सेवा में भी दाग लग गया है।
मालूम हो कि मालीपुर व कोरैय पंचायत के पंचायत सचिव के पद पर मो. सुल्तान ही कार्यरत हैं। जिन्हें यह जुर्माना भरना है तथा नियोजन कार्य के आदेश को पूरा करना है।

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