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STET-2019 के लिए महिलाओं को अलग से उत्तीर्णांक में 5 प्रतिशत की छूट नहीं, परिषद में बोले शिक्षामंत्री By

 पटना . माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीइटी)-2019 के लिए महिलाओं को अलग से उत्तीर्णांक में पांच फीसदी की छूट नहीं दी गयी है. यह जानकारी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधान परिषद में शुक्रवार को विधान पार्षद प्रो संजय कुमार सिंह के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में दिया. उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए 2011 में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ने महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर महिला सशक्तीकरण के लिए काम किया है.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस परीक्षा के लिए जारी मार्गदर्शिका और बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में सामान्य कोटि के लिए 50% अंक और एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व दिव्यांगों के लिए 45% अंक लाना निर्धारित है.

माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2019 के लिए जारी दिशा-निर्देश और प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार रिजल्ट प्रकाशित किया जा चुका है.

प्रो संजय कुमार सिंह ने प्रश्न किया था कि क्या शिक्षकों के नियोजन के लिए 2011 में प्रकाशित विज्ञापन में महिलाओं को उत्तीर्णांक में पांच फीसदी का लाभ दिया गया है, जिनका नियोजन अभी हो रहा है?

क्या 2019 के विज्ञापन में महिलाओं को पांच फीसदी के उत्तीर्णांक के लाभ से वंचित कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप भौतिकी, विज्ञान एवं अन्य महत्वपूर्ण अनिवार्य विषयों की रिक्तियां नहीं भरी जा सकी हैं?

क्या महिला सशक्तीकरण की घोषणा के अनुरूप 2019 के विज्ञापन में हुई लिपिकीय भूल सुधार करते हुए महिलाओं की शिक्षक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट का पूर्ण प्रकाशन करने का विचार रखती है? यदि रखती है तो कब तक?

Posted by Ashish Jha 

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