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शिक्षक संगठन पर भड़के डीपीओ, साक्ष्य प्रस्तुत करने का जारी किया आदेश

बेगूसराय। जिला शिक्षा विभाग के डीपीओ स्थापना ने जिला के सबसे बड़े नियोजित शिक्षक संगठन बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ से विभिन्न मुद्दों पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है। एक सप्ताह के अंदर अगर मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं तो कानूनी कार्रवाई की भी धमकी दी है।


जानकारी के अनुसार पिछले दिनों डीपीओ स्थापना ने निगरानी विभाग द्वारा 45 शिक्षकों पर संदेहास्पद व्यक्त किए जाने के बाद वेतन बंद कर दिया था। इस मामले को लेकर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने एक मांगपत्र डीपीओ स्थापना को देकर यह कहा था कि 45 शिक्षकों के प्रमाणपत्र में आंशिक गलतियां हैं, इस लिए उनका वेतन जारी किया जाए। साथ ही डीपीओ के कार्यालय में हो रही निगरानी की बैठक के दौरान हंगामा किया गया था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीपीओ नसीम अहमद ने अपने पत्र में कहा है कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए, निगरानी जांच गोपनीय तरीके से हो रही है, फिर आपके संगठन को कैसे पता चला कि उन 45 शिक्षकों के प्रमाणपत्र में आंशिक गलतियां हैं। संगठन द्वारा डीपीओ पर दोयम दर्जे की मानसिकता से ग्रसित होकर वेतन भुगतान नहीं करने का भी लिखित आरोप लगाया गया था, इस पर भी डीपीओ ने अभिकथन का साक्ष्य देने को कहा है। इधर, इस मामले पर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष साकेत सुमन और प्रधान सचिव रामकल्याण पासवान ने कहा कि संघ को फर्जी शिक्षकों से कोई सरोकार नहीं है। परंतु, जिनके प्रमाणपत्र सही हैं और सिर्फ आंशिक त्रुटि के एवज में वेतन बंद कर दिया गया है तो वह अत्यंत ही खेद जनक है। अभी तक संगठन को पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, पत्र प्राप्ति के बाद निर्धारित समय सीमा में साक्ष्य उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

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