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प्राथमिक शिक्षा की बदहाली को लेकर दायर लोकहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश

पटना विधि संवाददाता प्राथमिक शिक्षा की बदहाली को लेकर दायर लोकहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन तथा न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की खंडपीठ ने बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की। गत 2 फरवरी को हिन्दुस्तान अखबार में छपी खबर मुजफ्फरपुर के एक प्राथमिक विद्यालय में पिछले 10 वर्षों से छात्र नहीं आ रहे हैं, का हवाला कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट को बताया गया कि राज्य के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों की जांच कराई जाए ताकि पता चल सके की जनसंख्या के अनुपात में प्राथमिक स्कूल है भी या नहीं। शिक्षक-छात्र का अनुपात तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली की गुहार लगाई गई।बीपीएससी पीटी में सुनवाई अधूरी पटना। हजारों छात्रों को बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल नहीं किए जाने के बाद अलग से परीक्षा लेने के लिए पटना हाईकोर्ट में दायर रिट याचिका पर सुनवाई अधूरी रही। सोमवार को मामले पर सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति ज्योति शरण की पीठ ने मामले पर सुनवाई की। अदालत को बताया गया कि हजारों छात्रों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ। इस कारण छात्र पीटी से वंचित रह गए। ऐसे में इन सभी छात्रों की अलग से परीक्षा ली जाए।

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