बक्सर। फर्जीवाड़ा का सहारा लेकर एक ही व्यक्ति जनवितरण प्रणाली का डीलर व
शिक्षक दोनों बन गया था। मामला संज्ञान में आने के बाद हरेकृष्ण यादव को
सेवा से बर्खास्त कर विभाग द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया
गया है। उक्त आदेश लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी उपेन्द्र कुमार ने पारित
किया है।
निर्गत आदेश में कहा गया है कि सिमरी प्रखंड के छोटका राजपुर गांव निवासी हरेकृष्ण यादव पिता मंधीर यादव एवं हरेकृष्ण यादव पिता सुरेश प्रसाद यादव, नगर बाईपास रोड जासो का एक ही व्यक्ति है। जो फर्जीवाड़ा के सहारे डीलर के साथ ही शिक्षक बनकर सरकारी धन को चूना लगाता रहा है। फर्जीवाड़े की प्रक्रिया में अन्य बहुत सारे कार्यालय कर्मियों की संलिप्तता से भी इंकार नहीं किया जा सकता। पदाधिकारी ने कहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी शीघ्र नियमानुकूल कार्रवाई के तहत हरेकृष्ण यादव को सेवा से बर्खास्त करते हुए इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएं। वहीं, अनुमंडलाधिकारी को हरेकृष्ण यादव की अनुज्ञप्ति संख्या 77/2007 को रद करने की अनुशंसा की है। गौरतलब हो कि, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने सिमरी अंचल के तवकल राय के डेरा निवासी सुरेन्द्र यादव द्वारा दायर वाद संख्या 607/2016 का निपटारा प्राप्त साक्ष्यों एवं तथ्यों के आलोक में सुनवाई के बाद अभिमत जारी किया है। वहीं, इसी वाद में एक महिला के शिक्षक पद पर बहाली को लेकर जालसाजी का सहारा लेने के आरोप के मामले की सुनवाई के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी को नियमानुकूल कार्रवाई करने का लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने आदेश जारी किया है।
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निर्गत आदेश में कहा गया है कि सिमरी प्रखंड के छोटका राजपुर गांव निवासी हरेकृष्ण यादव पिता मंधीर यादव एवं हरेकृष्ण यादव पिता सुरेश प्रसाद यादव, नगर बाईपास रोड जासो का एक ही व्यक्ति है। जो फर्जीवाड़ा के सहारे डीलर के साथ ही शिक्षक बनकर सरकारी धन को चूना लगाता रहा है। फर्जीवाड़े की प्रक्रिया में अन्य बहुत सारे कार्यालय कर्मियों की संलिप्तता से भी इंकार नहीं किया जा सकता। पदाधिकारी ने कहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी शीघ्र नियमानुकूल कार्रवाई के तहत हरेकृष्ण यादव को सेवा से बर्खास्त करते हुए इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएं। वहीं, अनुमंडलाधिकारी को हरेकृष्ण यादव की अनुज्ञप्ति संख्या 77/2007 को रद करने की अनुशंसा की है। गौरतलब हो कि, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने सिमरी अंचल के तवकल राय के डेरा निवासी सुरेन्द्र यादव द्वारा दायर वाद संख्या 607/2016 का निपटारा प्राप्त साक्ष्यों एवं तथ्यों के आलोक में सुनवाई के बाद अभिमत जारी किया है। वहीं, इसी वाद में एक महिला के शिक्षक पद पर बहाली को लेकर जालसाजी का सहारा लेने के आरोप के मामले की सुनवाई के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी को नियमानुकूल कार्रवाई करने का लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने आदेश जारी किया है।
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