पटना। तीस हजार रुपये घूस लेते रंगेहाथ पकड़े जाने के मामले में निगरानी
के विशेष न्यायाधीश ब्रजमोहन सिंह ने शुक्रवार को सहरसा जिले के बख्तियार
प्रखंड के तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) शिवानंद सुमन को चार
वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने उन पर 20 हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया है। दंड की राशि नहीं देने पर उन्हें जेल में तीन महीने अधिक रहना होगा।
प्राथमिकी के अनुसार बाल मुकुंद सिंह नामक शिक्षक कई स्कूलों के चार्ज में थे। शिवानंद शिक्षक से 500 रुपये प्रति माह प्रत्येक स्कूल के हिसाब से नजराना चाहते थे। जब तक उक्त राशि प्रतिमाह मिलती रहेगी, निरीक्षण नहीं किया गया। इतना ही नहीं उस वक्त बच्चों को ड्रेस व छात्रवृत्ति की राशि भी दी जा रही थी। इस राशि में भी शिवानंद ने शिक्षक पर 10 प्रतिशत हिस्सा देने का दवाब बनाया था।
तंग आकर शिक्षक ने इसकी शिकायत आर्थिक अपराध शाखा से की। फिर, सात मार्च 2014 को निगरानी की टीम ने शिक्षक से 30 हजार रुपये रिश्वत लेते आरोपी पदाधिकारी को पकड़ा।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
अदालत ने उन पर 20 हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया है। दंड की राशि नहीं देने पर उन्हें जेल में तीन महीने अधिक रहना होगा।
प्राथमिकी के अनुसार बाल मुकुंद सिंह नामक शिक्षक कई स्कूलों के चार्ज में थे। शिवानंद शिक्षक से 500 रुपये प्रति माह प्रत्येक स्कूल के हिसाब से नजराना चाहते थे। जब तक उक्त राशि प्रतिमाह मिलती रहेगी, निरीक्षण नहीं किया गया। इतना ही नहीं उस वक्त बच्चों को ड्रेस व छात्रवृत्ति की राशि भी दी जा रही थी। इस राशि में भी शिवानंद ने शिक्षक पर 10 प्रतिशत हिस्सा देने का दवाब बनाया था।
तंग आकर शिक्षक ने इसकी शिकायत आर्थिक अपराध शाखा से की। फिर, सात मार्च 2014 को निगरानी की टीम ने शिक्षक से 30 हजार रुपये रिश्वत लेते आरोपी पदाधिकारी को पकड़ा।
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