सीतामढ़ी । उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वेच्छा से इस्तीफा करने वाले फर्जी शिक्षकों को क्षमादान दिया जाएगा। डीपीओ स्थापना प्रेमचंद्र ने बताया कि न्यायालय से निर्गत आदेश के आलोक में 9 जुलाई तक फर्जी शिक्षकों को स्वेच्छा से इस्तीफा देने पर क्षमादान दिया जाएगा।
वहीं समय बीत जाने के बाद इस्तीफा नही देने वाले फर्जी शिक्षकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर मानदेय भुगतान की राशि वसूल किया जाएगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वेच्छा से इस्तीफा देने वाले शिक्षकों को क्षमादान के रुप में उनसे मानदेय की राशि वसूल नही किया जाएगा और न ही उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाएगी। डीपीओ ने वैसे सभी फर्जी शिक्षकों को निर्धारित समय पर इस्तीफा देने की अपील की है।
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