सुप्रीमकोर्ट ने 3 बार में भी दक्षता परीक्षा पास नहीं करने वाले नियोजित
शिक्षकों को नौकरी से हटाने पर रोक लगा दी है। हाल की परीक्षा में करीब
2000 शिक्षक तीसरी बार भी फेल हो गए थे।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर ने निर्मला कुमारी और मीसा कुमारी की याचिका पर यह आदेश दिया। प्रदेश में साढ़े 3 लाख नियोजित शिक्षक हैं। नियोजन करते वक्त ही सरकार ने तय कर दिया था कि इनको दक्षता परीक्षा पास करनी होगी, तभी ये काम कर सकते हैं। ये शिक्षक सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे। लेकिन 5 अगस्त 2016 को हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर ने निर्मला कुमारी और मीसा कुमारी की याचिका पर यह आदेश दिया। प्रदेश में साढ़े 3 लाख नियोजित शिक्षक हैं। नियोजन करते वक्त ही सरकार ने तय कर दिया था कि इनको दक्षता परीक्षा पास करनी होगी, तभी ये काम कर सकते हैं। ये शिक्षक सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे। लेकिन 5 अगस्त 2016 को हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी।