जिले में बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के आलोक में कोई भी शिक्षक 10 वर्षीय जनगणना, आपदा तथा विधानमंडल, सांसद एवं स्थानीय निकाय के चुनाव को छोड़कर अन्य किसी भी गैर शैक्षणिक
कार्य के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किए जाएंगे। इसकी जानकारी देते हुए डीईओ नन्दकिशोर राम ने बताया कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा निर्देश दिया गया है कि किसी भी शिक्षक को चुनाव संबंधित कार्य तथा प्रशिक्षण चुनाव सामग्री की प्राप्ति मतदान, मतगणना से संबंधित कार्य के लिए निर्धारित कार्य दिवस में किए जा सकते हैं। लेकिन मतदाता सूची के निर्माण, पुनरीक्षण का कार्य, गैर शैक्षणिक कार्य दिवसों, अवकाश एवं छुट्टियों के दिन ही किया जायेगा। इसके साथ ही मतदाता सूची से संबंधित किसी भी कार्य का प्रभाव शिक्षक के शैक्षणिक गतिविधियों पर ना पड़ने के निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि हाल में ही अनौपचारिक सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर निदेशालय के निर्देश के बाद भी स्थानीय स्तर पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति स्थानीय स्तर पर की जा रही है।Bihar Teachers News , BTET , BPSC , SSC , Shikshak Niyojan updates
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