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Bihar Teacher Appointment: क्या है 94 हजार शिक्षकों से जुड़ा मामला, जिस पर पटना हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

 पटना. पटना हाईकोर्ट के एक फैसले ने राज्य में 94 हजार शिक्षकों की नियुक्ति (Bihar Teacher Recruitment) का रास्ता साफ कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले से बिहार में प्राथमिक शिक्षकों की बहाली यानी नियुक्ति की

प्रक्रिया अब पूरी हो सकेगी. पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने अपने आदेश में सरकार को यह स्पष्ट किया है कि 23 नवंबर 2019 से पूर्व सीटीईटी यानी सेंट्रल टीईटी (CTET) की परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार ही बिहार में होने वाले शिक्षकों की इस बहाली प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे. इसके साथ ही पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि शिक्षकों की नियुपटना हाईकोर्ट में मंगलवार को न्यायमूर्ति डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की पीठ ने नीरज कुमार और अन्य की तरफ से दायर अर्जी पर अपना फैसला सुनाया. इस दौरान कोर्ट ने दिसंबर 2019 में सीटीईटी की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की याचिका खारिज कर दी. पीठ के इस आदेश के साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में लगी रोक भी खुद ब खुद खत्म हो गयी. कोर्ट ने मंगलवार को इस केस में 78 पन्नों का फैसला सुनाया.


मिली राहत



याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बहस के दौरान कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने 15 जून 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि दिसम्बर 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में नहीं भाग ले सकते हैं. इस विज्ञापन के बाद बदलाव कैसे किया जा सकता है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि इस परीक्षा के माध्यम से पूरे राज्य में लगभग 94 हजार शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही हैं. कोर्ट के इस फैसले के बाद अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है.
क्या है पूरा मामला

बिहार सरकार ने 15 जून, 2020 को एक आदेश पारित कर कहा था कि दिसम्बर, 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग नहीं ले सकते हैं और साथ ही साथ प्रकाशित विज्ञापन में बदलाव नहीं किया जा सकता है. सरकार के इसी आदेश के खिलाफ याचिका दायर करते हुए कोर्ट में उसे चुनौती दी गई थी.
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क्ति प्रक्रिया में तेजी लाएं और उसे जल्द से जल्द पूरा करें. 

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