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बिना अनुमति वाले डिग्री पर सरकारी लाभ लेने वाले शिक्षकों पर गिरेगी गाज

खगड़िया। सरकारी सेवा में रहते हुए बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के डिग्री बढ़ाने वाले और उस डिग्री पर लाभ लेने वाले शिक्षकों पर गाज गिरने की संभावना प्रबल हो गई है। चितरंजन सिंह बनाम निदेशक माध्यमिक शिक्षा में पारित आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग के स्थापना डीपीओ सुरेंद्र कुमार द्वारा इस बावत सभी
राजकीयकृत, परियोजना,उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को आदेश दिया गया है कि वे ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार कर सूचित करें। पूछा गया है कि आपके विद्यालय में ऐसे कितने शिक्षक कार्यरत हैं, जिन्होंने अपने सेवाकाल में बिना अनुमति उच्चतर डिग्री हासिल की और उस डिग्री पर अनुचित विभागीय लाभ लेने में सफल रहे। मालूम हो कि प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के कई शिक्षकों पर भी आरोप है कि बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति लिए बगैर डिग्री बढ़ाई और विभागीय अधिकारी को आंख में धूल झोंक कर सरकारी लाभ पाने में सफल रहे। इस बावत मुख्यालय को अविलंब रिपोर्ट भी करना है।

कोट
माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आदेश के आलोक में सभी प्रधानों से ऐसे शिक्षकों की सूची मांगी गई है। सूची मिलने पर मुख्यालय भेजने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

सुरेंद्र कुमार,डीपीओ स्थापना, शिक्षा विभाग

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