पटना : राज्य के प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, जिला शिक्षा व
प्रशिक्षण संस्थान और प्रखंड शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान में अगले साल से
डीएलएड कोर्स में शिक्षकों की ट्रेनिंग नहीं होगी. न ही इस साल ट्रेनिंग के
लिए शिक्षकों का नामांकन होगा. इसके लिए शिक्षा विभाग ने संबंधित सभी
संस्थानों को निर्देश दे दिया है. विभाग ने 2017-19 से पहले के सेशन भी
मार्च, 2019 तक हर हाल में पूरा करने के साथ-साथ वर्तमान में चल रहे सत्र
में कोर्स पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा क्लास चलाने और इंटर्नशिप की समय
सीमा भी कम करने का निर्देश दिया है.
शिक्षा विभाग ने कहा है कि 31 मार्च, 2015 से पहले प्रारंभिक स्कूलों
में नियुक्त वैसे शिक्षक जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है, उन्हें चार साल
में ट्रेनिंग ले लेनी थी. ऐसे में यह एक अप्रैल, 2015 से इसे प्रभावी माना
जायेगा और 31 मार्च 2019 तक ट्रेनिंग ले लेनी होगी. इस पर सत्र 2015-17 में
डीएलएड रेगुलर कोर्स में एडमिशन लिए शिक्षकों का कोर्स 31 मार्च, 2019 तक
पूरा कराएं. इस दौरान अगर कोर्स पूरा करने में समय कम पड़ रहा है तो
एक्स्ट्रा क्लास का आयोजन करें और ट्रेनिंग ले रहे शिक्षकों की इंटर्नशिप
को कम करें.
किसी भी परिस्थिति में मार्च, 2019 के बाद काम कर रहे शिक्षकों का
एडमिशन प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, जिला शिक्षा व प्रशिक्षण
संस्थान और प्रखंड शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान में नहीं होगा. इन संस्थानों
में अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों का नामांकन होताथा, जिन्हें ट्रेनिंग दी
जाती थी. इससे पहले आधी सीटों पर अप्रशिक्षित शिक्षकों और आधी पर टीईटी
पास अभ्यर्थियों का नामांकन होता था.
राज्य के प्रशिक्षण संस्थान
-प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय 23
-जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान 33
-प्रखंड शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान04
-संस्थानों में ट्रेनिंग लेने वाले शिक्षकों
की संख्या 7,000 करीब