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मोहनपुर पंचायत शिक्षक नियोजन ऊहापोह

सहरसा। सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के मोहनपुर पंचायत में शिक्षक नियोजन ऊहापोह की स्थिति बन गयी है। यह स्थिति बीडीओ द्वारा शिक्षा विभाग के डीपीओ से मंतव्य मांगने व काउंस¨लग की तिथि निकालने से बनी है।


जानकारी अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई द्वारा बीस शिक्षकों का नियोजन रद्द कर दिया गया। इसमें पंचायत नियोजन इकाई द्वारा उन पांच शिक्षकों का भी नियोजन रद्द कर दिया गया है जो मवि में पदस्थापित थे। इधर निकाले गए शिक्षकों अजय कुमार खां एवं पंद्रह अन्य शिक्षकों तत्कालीन शिक्षक, शिक्षिकाओं द्वारा एक आवेदन दिया गया। इस आवेदन के आलोक में बीडीओ ने विधि शाखा व शिक्षा विभाग के डीपीओ से मार्गदर्शन मांगा। लेकिन हैरत यह है कि इस मामले में बजाए निर्देश देने के डीपीओ ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से मार्गदर्शन मांग लिया। जबकि बीडीओ ने अपने पत्र में 16 अक्टूबर को काउंस¨लग की तिथि निर्धारित रहने की जानकारी भी दी है। बीडीओ ने जिन तीन ¨वदुओं पर मार्गदर्शन मांगा था उसमें विभाग द्वारा अप्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली नहीं होने, सीडब्ल्यूजेसी संख्या 5211-10 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.2010 के बाद सीडब्ल्यूजेसी संख्या 9183-10 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.12.2011 अर्थात माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेश सही था या बाद का? क्योंकि पूनम कुमारी तत्कालीन नियोजित शिक्षिका का नियोजन न्यायादेश सीडब्ल्यूजेसी नंबर 9183-10 पारित आदेश दिनांक 14.12.2011 है। दूसरी ओर हटाए गये शिक्षकों ने भी माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

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