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अगले माह लागू होगी नियोजित शिक्षकों की सेवाशर्त

राज्य में नियोजित शिक्षकों की सेवाशर्त नियमावली जुलाई में लागू हो जाएगी। माह के अंत तक शिक्षक संघों से भी सेवाशर्त पर शिक्षा विभाग राय लेना शुरू कर देगा।
12 जून को सेवाशर्त कमेटी की बैठक में तय किया गया था कि तबादला और अन्य सुविधा दी जाए। सेवाशर्त नियमावली लागू होने के बाद नियोजित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति मिलेगी। जिला स्तर पर नियोजन इकाई फाइनल होने की स्थिति में नियोजित शिक्षकों को अपने जिले में तबादले का मौका मिलेगा। अभी राज्य में पंचायत से लेकर जिला परिषद स्तर तक 21 प्रकार की नियोजन इकाइयां हैं। वित्त विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में सेवाशर्त के लिए कमेटी बनाई गई थी।

पहले नियोजित शिक्षकों की बहाली के लिए बनी नियमावली में पूरे सेवाकाल में एक बार अपने नियोजन इकाई के अंदर किसी स्कूल में तबादले का प्रावधान था। नई सेवाशर्त नियमावली लागू होने पर सेवाकाल में अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह ही एसीपी और प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। सेवाशर्त निर्धारण में सेवा निरंतरता, ऐच्छिक स्थानांतरण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रोन्नति का अवसर एवं अनुशासनात्मक मुद्दों पर गाइडलाइन भी फाइनल हो जाएगा। 

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