बक्सर। हिन्दुस्तान प्रतिनिधि जिला शिक्षा पदाधिकारी ओंकार प्रसाद सिंह ने शिक्षा विभाग में अनुकंपा के आधार पर बहाल शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है। उनकी ओर से इस आशय का पत्र सभी नियोजन इकाइयों को भेजा गया है।
डीईओ ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी मृत शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मियों के अप्रशिक्षित आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियोजन की कार्रवाई नहीं की जाए। यदि पूर्व में किसी के द्वारा 31 मार्च 2015 के बाद अनुकंपा के आधार पर किसी अप्रशिक्षित अभ्यर्थी का नियोजन शिक्षक के पद पर हुआ है, तो उसे अविलंब रद करें। वरना संबंधित शिक्षक के वेतन भुगतान की जवाबदेही संबंधित नियोजन इकाई की होगी।
प्रखंड विकास पदाधिकारी व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सिमरी को संबोधित तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सचिव प्रखंड नियोजन इकाई समेत सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा सभी पंचायत सचिव को दी गई प्रतिलिपि में डीईओ ने स्पष्ट किया है कि किसी भी मृत शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मियों के अप्रशिक्षित आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियोजन की कार्रवाई नहीं की जाए। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आदेशित किया है कि अगर पहले भी किसी के द्वारा 31 मार्च 2015 के बाद अनुकंपा के आधार पर किसी अप्रशिक्षित अभ्यर्थी का नियोजन शिक्षक के पद पर हुआ है तो उसे अविलंब रद करने की कार्रवाई की जाए। अन्यथा उक्त शिक्षक के वेतन भुगतान की सारी जवाबदेही संबंधित नियोजन इकाई की होगी।
मार्च 15 तक नियोजन का था भारत सरकार का निर्देश
पत्र में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2012 का उल्लेख करते हुए इसका जिक्र किया गया है कि मृत शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर अप्रशिक्षित आश्रितों का नियोजन तभी तक किया जा सकेगा जब तक भारत सरकार से अप्रशिक्षित शिक्षकों के नियोजन की छूट मिली हो। डीईओ ने कहा है कि चूंकि भारत सरकार ने मार्च 2015 तक ही अप्रशिक्षित शिक्षकों के नियोजन करने का निर्देश प्राप्त था। ऐसे में उसके बाद बहाल शिक्षकों की बहाली रद मानी जाएगी।
सचिव ने एनसीटीई से शर्तों पर मांगी है अनुमति
वैसे शिक्षा विभाग के सचिव ने क्षेत्रीय निदेशक पूर्वी क्षेत्रीय समिति (एनसीटीई) से मृत शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मियों के अप्रशिक्षित आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियोजन के लिए कतिपय शर्तों के साथ नियुक्ति हेतु अनुमति मांगी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उक्त अनुमति के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की बात कही है। बताते चलें कि सचिव ने नियुक्ति के उपरांत छह वर्ष के अंदर शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा पास करने तथा आगामी आयोजित होने वाली टीईटी परीक्षा में उत्तीर्णता निश्चित रूप से प्राप्त कर लेने अन्यथा उनकी नियुक्ति समाप्त कर दिए जाने की शर्तों पर अनुमति मांगी है।
बयान :
31 मार्च 15 के बाद अनुकंपा पर बहाल अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के लिए सभी प्रखंड व पंचायत नियोजन इकाइयों को आदेश दिया गया है।
ओंकार प्रसाद ¨सह, जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर।
डीईओ ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी मृत शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मियों के अप्रशिक्षित आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियोजन की कार्रवाई नहीं की जाए। यदि पूर्व में किसी के द्वारा 31 मार्च 2015 के बाद अनुकंपा के आधार पर किसी अप्रशिक्षित अभ्यर्थी का नियोजन शिक्षक के पद पर हुआ है, तो उसे अविलंब रद करें। वरना संबंधित शिक्षक के वेतन भुगतान की जवाबदेही संबंधित नियोजन इकाई की होगी।
प्रखंड विकास पदाधिकारी व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सिमरी को संबोधित तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सचिव प्रखंड नियोजन इकाई समेत सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा सभी पंचायत सचिव को दी गई प्रतिलिपि में डीईओ ने स्पष्ट किया है कि किसी भी मृत शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मियों के अप्रशिक्षित आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियोजन की कार्रवाई नहीं की जाए। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आदेशित किया है कि अगर पहले भी किसी के द्वारा 31 मार्च 2015 के बाद अनुकंपा के आधार पर किसी अप्रशिक्षित अभ्यर्थी का नियोजन शिक्षक के पद पर हुआ है तो उसे अविलंब रद करने की कार्रवाई की जाए। अन्यथा उक्त शिक्षक के वेतन भुगतान की सारी जवाबदेही संबंधित नियोजन इकाई की होगी।
मार्च 15 तक नियोजन का था भारत सरकार का निर्देश
पत्र में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2012 का उल्लेख करते हुए इसका जिक्र किया गया है कि मृत शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर अप्रशिक्षित आश्रितों का नियोजन तभी तक किया जा सकेगा जब तक भारत सरकार से अप्रशिक्षित शिक्षकों के नियोजन की छूट मिली हो। डीईओ ने कहा है कि चूंकि भारत सरकार ने मार्च 2015 तक ही अप्रशिक्षित शिक्षकों के नियोजन करने का निर्देश प्राप्त था। ऐसे में उसके बाद बहाल शिक्षकों की बहाली रद मानी जाएगी।
सचिव ने एनसीटीई से शर्तों पर मांगी है अनुमति
वैसे शिक्षा विभाग के सचिव ने क्षेत्रीय निदेशक पूर्वी क्षेत्रीय समिति (एनसीटीई) से मृत शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मियों के अप्रशिक्षित आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियोजन के लिए कतिपय शर्तों के साथ नियुक्ति हेतु अनुमति मांगी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उक्त अनुमति के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की बात कही है। बताते चलें कि सचिव ने नियुक्ति के उपरांत छह वर्ष के अंदर शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा पास करने तथा आगामी आयोजित होने वाली टीईटी परीक्षा में उत्तीर्णता निश्चित रूप से प्राप्त कर लेने अन्यथा उनकी नियुक्ति समाप्त कर दिए जाने की शर्तों पर अनुमति मांगी है।
बयान :
31 मार्च 15 के बाद अनुकंपा पर बहाल अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के लिए सभी प्रखंड व पंचायत नियोजन इकाइयों को आदेश दिया गया है।
ओंकार प्रसाद ¨सह, जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर।