बोनस की गणना : एक राज्य कर्मचारी जो 31/3/16 को सेवा मे थे।और 1/4/16 से सेवा मे निरन्तर है बर्शेते ग्रेडपे 4800 या उससे निम्न हो बोनस के पात्रहै।
तदर्थ बोनस का लाभ तभी देय है जब कार्मिक पिछले वित्त वर्ष मे न्यूतम छः माह की सेवा पूर्ण कर चुका है। 30 दिवस के तदर्थ बोनस लाभ के लिए पिछले वित्त वर्ष मे 12 माह की निरन्तर सेवा आवश्यक है।
12 माह से कम व 6 माह से अधिक पर आनुपातिक रूप से बोनस लाभ देय है ।
पूर्णसेवा की गणना मे असाधारण अवकाश को छोडकर अन्य अवकाश को सम्मिलित किया जाएगा।
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12 माह से कम व 6 माह से अधिक पर आनुपातिक रूप से बोनस लाभ देय है ।
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