गोपालगंज। पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं की ओर से
नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्ष की सेवा अवधि में मृत्यु होने पर
उनके आश्रितों को चार लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। अनुदान की यह राशि
संबंधित शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष को एकमुश्त प्रदान की जाएगी। इस संबंध
में शिक्षा विभाग की ओर से दिशा निर्देश जारी किया गया है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरकार ने नगर निकाय के अलावा पंचायती राज संस्थाओं की ओर से विद्यालयों में नियोजित तमाम शिक्षकों को इस योजना का लाभ देने का निर्देश जारी किया है। इस योजना का पूर्ण लाभ राजकीय, राजकीयकृत प्राथमिक, माध्यमिक, मध्य एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित सभी शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के आश्रितों को मिलेगा। इसके तहत शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष की सेवाकाल में मृत्यु होने की स्थिति में यह लाभ दिया जाएगा। सरकार ने मृत शिक्षक के आश्रितों को अनुदान की राशि का भुगतान करने के लिए बकायदा मद भी निर्धारित करते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिशानिर्देश जारी किया है। इस संबंध में सरकार की ओर से संकल्प भी जारी किया गया है।
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