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प्रोन्नति का रास्ता साफ, पैनल निर्माण में जुटे शिक्षा अधिकारी

सीतामढ़ी । सरकार के अपर सचिव राजेन्द्र राम के निर्देश के आलोक में शिक्षकों के प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। सरकार से हरी झंडी मिलते ही शिक्षा अधिकारियों की कसरत शुरू हो गई है। आर्हताप्राप्त शिक्षकों से प्राप्त आवेदन के आलोक में पैनल निर्माण शुरू कर दिया गया है।
इसके तहत जिले के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में स्नातक वेतनमान व प्रधानाध्यपक के रिक्त पदों पर प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
प्राप्त आवेदनों की छंटनी शुरू
मध्य विद्यालयों में स्नातक कला व विज्ञान प्रशिक्षित वेतनमान एवं प्रधानाध्यापकों के पद पर प्रोन्नति के लिए शिक्षकों से काउंस¨लग शिविर में प्राप्त आवेदनों की छंटनी शुरू हो गई है। बताते चले कि मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान में कार्यरत वैसे आर्हताप्राप्त शिक्षक जो 31 दिसम्बर 2011 तक वैद्य संस्था से परीक्षा उतीर्ण थे, वे 19 फरवरी 2016 को सभी शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ काउंस¨लग कराया था। इसी प्रकार मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान में कार्यरत वैसे आर्हताप्राप्त शिक्षक जो 31 दिसम्बर 2012 से 31 दिसम्बर 2015 तक वैद्य संस्था से स्नातक उतीर्ण थे ,उन्होंने 20 फरवरी को काउंस¨लग कराया था। वहीं प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति के लिए 31 दिसम्बर 2011 तक स्नाकोतर उतीर्ण शिक्षक 22 फरवरी को तथा 1 जनवरी 2012 से 31 दिसम्बर 2015 तक स्नाकोतर उतीर्ण शिक्षक 23 फरवरी को काउंस¨लग कराया था। डीपीओ स्थापना प्रेमचंद ने बताया कि शिविर में प्राप्त करीब 500 आवेदनों की छंटनी शुरू कर दी गई है। विभागीय निर्देश के आलोक में आर्हता प्राप्त शिक्षकों की पैनल तैयार किया जाएगा। इसके बाद रिक्ति के आलोक में प्रोन्नति देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
34540 कोटि के शिक्षकों का ग्रेडेसन होगा तैयार
शिविर में 34540 कोटि के शिक्षकों से भी आवेदन प्राप्त किया गया था। आवेदन के आलोक में फिलहार उक्त शिक्षकों की ग्रेडेसन तैयार की जाएगी। बाद में विभागीय मार्गदर्शन के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के कार्यालय सूत्रों के अनुसार 34540 कोटि के शिक्षक न तो स्नातक शिक्षक कोटि में प्रोन्नति का आर्हता रखते है और न ही प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति के लिए ही। लेकिन आवेदन के आलोक में ग्रेडेसन की सूची तैयार की जाएगी।
स्नातक शिक्षक प्रोन्नति में 8 वर्ष की सेवा अनिवार्य
स्थानतक शिक्षक वेतनमान में प्रोन्नति के लिए मैट्रिक अथवा इंटर प्रशिक्षित 8 वर्षों की सेवा अनिवार्य है। इसके तहत ग्रेड। एवं ग्रेड ।। में अपेक्षित योग्यताधारी शिक्षक उपल्ब्ध नहीं होने पर ग्रेड ।।। में न्यूनतम 8 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को वरीयता के आधार पर स्नातक शिक्षकों में प्रोन्नति दिया जाएगा।
प्रधानाध्यापक पद के लिए पीजी अनिवार्य

मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों के प्रोन्नति के लिए आर्हता प्राप्त स्नातक शिक्षकों को पीजी उतीर्णता का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके तहत स्नातक शिक्षकों को ग्रेड। एवं ग्रेड ।। में प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। वहीं ग्रेड। एवं ग्रेड।। में अपेक्षित स्नातकोतर योग्यताधारी शिक्षक उपलब्ध नहीं होने पर ग्रेड ।।। में न्यूनतम 4 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले स्नाकोतर योग्यताधारी शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी।
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