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चार शिक्षक नियोजन इकाई के सचिव पर प्राथमिकी

लखीसराय। उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के बार-बार पत्र भेजने के बावजूद निर्धारित तिथि 13 फरवरी 16 तक निगरानी विभाग की जांच हेतु नियोजित शिक्षकों का शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने को लेकर चानन के प्रखंड शिक्षा
पदाधिकारी द्वारा चानन प्रखंड के चार पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई के सचिव के विरूद्ध 20 अप्रैल को चानन थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
चानन के बीईओ हरिकृष्ण झा के बयान पर चानन थाना कांड संख्या 47/16 दिनांक 20 अप्रैल 16 के तहत चानन प्रखंड अंतर्गत पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई खुटुपार एवं मलिया के सचिव अजय कुमार, महेशलेटा पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई के सचिव देवकुमार, जानकीडीह एवं इटौन पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई के सचिव रवीन्द्र कुमार एवं भलुई पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई के सचिव शिवबालक महतो को नामजद किया गया है। नियोजित शिक्षकों का फोल्डर उपलब्ध नहीं कराने वाले जिले के अबतक आठ पंचायत नियोजन इकाई के सचिव के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जबकि पिपरिया प्रखंड अंतर्गत पिपरिया पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई के सचिव के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पिपरिया बीईओ द्वारा पिपरिया थाना में आवेदन दिया गया है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार उच्च न्यायालय में दायर सीडब्लूजेसी सं. 15454/14 में दिनांक 18 जनवरी 2016 को पारित आदेश एवं 28 जनवरी 16 को निगरानी विभाग व शिक्षा विभाग की संयुक्त बैठक में दिए गए निर्देश तथा निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 133, दिनांक 1 फरवरी 2016 के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा बार-बार पत्र भेजने के बाद भी संबंधित नियोजन इकाई द्वारा नियोजित शिक्षकों का फोल्डर निर्धारित तिथि 13 फरवरी 16 तक उपलब्ध नहीं कराया गया। जो उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। इसके पूर्व हलसी प्रखंड अंतर्गत चार पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई के सचिव के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

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