पटना : राज्य के ट्रेनिंग कॉलेजों में 1060 व्याख्याताओं की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. नियुक्ति के लिए 100 नंबर की लिखित परीक्षा में शिक्षा विभाग ने संशोधन कर दिया है. अब 60 नंबर की ही लिखित परीक्षा होगी. इसके अलावा 25 अंक एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए और 15 अंक इंटरव्यू के लिए दिये जायेंगे.
शिक्षा मंत्री डा. अशोक चौधरी ने इस संशोधन पर मुहर लगा दी है. शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को नियुक्ति के लिए पहले ही प्रस्ताव भेज दिया है.
इसमें आधे पदों (530) पर नियोजित शिक्षकों की और आधे पदों (530) पर पीजी-एमएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों की बहाली की जायेगी. राज्य के 38 जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, 23 प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय और आठ प्रखंड शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र में यह बहाली होगी.
ट्रेनिंग कॉलेजों में व्याख्याताओं की नियुक्ति में बहाल नियोजित शिक्षकों की उम्र सीमा में नौ साल की छूट दी जायेगी. वहीं, जो अभ्यर्थी नियोजित शिक्षक नहीं हैं उनकी उम्र सीमा में पांच साल की छूट दी जायेगी. इस आधार पर सामान्य वर्ग में बहाली के लिए 37 साल की उम्र सीमा तय है. इसमें नियोजित शिक्षकों को नौ साल की छूट मिलती है तो 46 साल के सामान्य वर्ग के नियोजित शिक्षक इसमें आवेदन कर सकते हैं, जबकि सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी नियोजित शिक्षक नहीं हैं उनके लिए अधिकतम आयु 42 साल होगी.
इसी तरह अन्य कोटि में भी उम्र सीमा का लाभ दिया जायेगा. इधर, नियुक्ति का रास्ता साफ होने के बाद शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से मांग की है कि आयोग जल्द से जल्द ट्रेनिंग कॉलेजों के व्याख्याताओं की बहाली के लिए विज्ञापन निकाले, ताकि इस साल सत्र शुरू होने से पहले ट्रेनिंग कॉलेजों को व्याख्याता मिल सकें.
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